
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने इंडिया (India) का नाम बदलकर भारत (Bharat) करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) के पास ज्ञापन देने को कहा है. उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय से ज्ञापन पर जल्द से जल्द फैसला लेने को कहा है. केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने गृह मंत्रालय को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि ऐसे मामले में फैसला गृह मंत्रालय को लेना होता है.
याचिका में सरकार को संविधान में संशोधन करने और इंडिया शब्द के स्थान पर ‘भारत’ या ‘हिंदुस्तान’ शब्द रखने का निर्देश देने की मांग की गई थी. इस मामले में पिछली सुनवाई 17 फरवरी को हुई थी. इस दौरान जस्टिस सचिन दत्ता ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दिया गया समय बढ़ा दिया था. कोर्ट ने 4 फरवरी की सुनवाई में केंद्र के वकील को मंत्रालय से निर्देश लेने के लिए समय दिया था.
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