
नई दिल्ली । आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण (Deputy Chief Minister Pawan Kalyan) के फिल्मों में अभिनय (Acting in movies) जारी रखने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर (Petition filed) की गई है। पूर्व आईएएस अधिकारी विजय कुमार ने रिट याचिका में पवन को मनोरंजन से संबंधित गतिविधि में भाग लेने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश की मांग की। रिपोर्ट के अनुसार, विजय ने याचिका दायर कर पवन को फिल्मों में अभिनय, मनोरंजन कार्यक्रमों में भाग लेने, फिल्मों के निर्माण और विज्ञापनों में दिखाई देने से रोकने की मांग रखी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पवन ने अपने पद और सरकारी धन का दुरुपयोग अपनी हालिया फिल्म ‘हरि हारा वीरा मल्लु’ के निर्माण में किया। हालांकि, हाई कोर्ट ने सीबीआई, एसीबी और पवन को नोटिस जारी करने की मांग को खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए तय हुई है।
वाईएनआर के पॉडकास्ट में हाल ही में विजय कुमार ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करने का कारण बताया था। उन्होंने कहा कि अभिनेता-राजनेता का यह कृत्य असंवैधानिक है। उन्होंने कहा, ‘पवन कल्याण आज आंध्र प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। इसका मतलब है कि वे चौबीसों घंटे ड्यूटी पर हैं। कोई भी मंत्री जो संवैधानिक रूप से शपथ लेता है, वह अपने अन्य सभी व्यवसायों को पीछे छोड़ देता है। शपथ लेने के बाद वे फिल्मों में कैसे अभिनय कर सकते हैं?’
टिकट की कीमतें बढ़ाने का मुद्दा
पूर्व आईएएस अधिकारी ने पवन कल्याण की ओर से टिकट की कीमतें बढ़ाने की सहमति देने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, ‘वह फिल्मों में अभिनय कर रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं। निर्माताओं को लाभ सुनिश्चित करने के लिए टिकट की कीमतें बढ़ाने की इजाजत दे रहे हैं। डिप्टी सीएम ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने जानबूझकर टिकट की कीमतें बढ़ाईं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वे केवल पैसा कमाने के लिए फिल्मों में अभिनय कर रहे हैं। यह हितों का टकराव है। हमने इसके खिलाफ अब हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की है।’ मालूम हो कि पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश चुनावों में भाग लेने से पहले हरि हारा वीरा मल्लु, उस्ताद भगत सिंह और दे कॉल हिम ओजी फिल्मों के लिए हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने उपमुख्यमंत्री बनने के बाद इन तीनों फिल्मों की शूटिंग पूरी की।
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