
इटावा। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में इटावा जिले (Etawah District) के सैफई (Saifai) में बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट (Vaccine certificate) के शराब (Liquor) नहीं देने का आदेश (Order) जारी हुआ है। शराब की दुकानों (Liquor shops) के बाहर नोटिस(Notice) लगा हुआ है कि वैक्सीनेशन (Vaccination) कराने वालों को ही मदिरा बिक्री की जाएगी। ये नोटिस इटावा के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) हेम कुमार सिंह के निर्देश पर लगाए गए हैं।
अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से हुई कई मौतों के मामले के बाद एडीएम सिंह ने जिला पुलिस अधिकारियों के साथ सैफई में शराब की दुकानों का निरीक्षण किया। अलीगढ़ जिले में पिछले शुक्रवार को जहरीली शराब पीने से मरने वालों की तादाद रविवार को बढ़कर 25 हो गई।
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