
इंदौर। शहर (City) में मेट्रो (Metro) का एक हिस्से में संचालन शुरू होने बाद अब दूसरे हिस्से में भी इसके काम को लेकर तेजी नजर आने लगी है। एयरपोर्ट क्षेत्र (Airport Area) में मेट्रो लाइन के लिए मेट्रो कंपनी ड्रोन (Drone) से सर्वे (Survey) करना चाहती है, लेकिन यहां उड़ानों के लगातार संचालन के चलते ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है। इसे देखते हुए मेट्रो कंपनी ने एयरपोर्ट प्रबंधन से अनुमति मांगी है। इंदौर एयरपोर्ट ने इसके लिए मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी डीजीसीए (DGCA) से मंजूरी आना बाकी है।
उल्लेखनीय है कि इंदौर एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए टर्मिनल के सामने बिजासन टेकरी के नीचे मेट्रो का अंडरग्राउंड स्टेशन बनाया जाना है। मेट्रो कंपनी को इसके लिए जमीन देने पर भी सहमति बन गई है और कंपनी ने मिट्टी परीक्षण जैसे शुरुआती काम भी शुरू कर दिए हैं। अब मेट्रो के सुपर कॉरिडोर तक तैयार मौजूदा भाग से लेकर एयरपोर्ट तक की लाइन को डालने, जिसमें कुछ हिस्सा ऊपर और कुछ अंडरग्राउंड होगा और साथ ही स्टेशन का ऊपरी हिस्सा कैसा होगा, इन सभी बातों के लिए मेट्रो कंपनी ड्रोन द्वारा सर्वे करना चाहती है, लेकिन एयरपोर्ट क्षेत्र में ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित होने के कारण कंपनी ने इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से मंजूरी मांगी है। अधिकारियों ने बताया कि हमारी ओर से समय, क्षेत्र और ऊंचाई के प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी गई है। अब आगे की अनुमति के लिए कंपनी ने डीजीसीए में आवेदन किया है, क्योंकि एयरपोर्ट क्षेत्र में ड्रोन उड़ान के लिए डीजीसीए के नियमों के तहत अनुमति लेना भी जरूरी है।
एमओयू में अटका काम
एयरपोर्ट पर मेट्रो स्टेशन के लिए कंपनी ने कुछ जमीन स्थायी रूप से और कुछ अस्थायी रूप से मांगी थी। यह जमीन एयरपोर्ट विस्तार के लिए मिली 20.48 एकड़ जमीन में से है, जिसे एयरपोर्ट को राज्य शासन द्वारा दिया गया है। इसके चलते इस जमीन को देने से पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ने राज्य शासन से अनुमति ली थी। अब इस जमीन पर अधिकृत रूप से कब्जा दिए जाने से पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी और मेट्रो कंपनी के बीच एक एमओयू साइन होना है। यह प्रक्रिया पूरी न हो पाने के कारण एयरपोर्ट के विस्तार और मेट्रो के काम दोनों ही रुके हुए हैं।
डीजीसीए से मंजूरी आना बाकी
मेट्रो के लिए एयरपोर्ट क्षेत्र में ड्रोन से सर्वे किए जाने की अनुमति के लिए कंपनी ने हमें आवेदन दिया था। इस पर हमारी ओर से मंजूरी दे दी गई है। नियमानुसार डीजीसीए से भी अनुमति जरूरी है। कंपनी को इसकी जानकारी दी गई है। अनुमति के बाद कंपनी सर्वे नियमानुसार कर सकती है। मेट्रो और एयरपोर्ट विस्तार से जुड़े काम एमओयू और जमीन से जुड़े कुछ मसलों के हल होने पर शुरू होंगे। – विपिनकांत सेठ, एयरपोर्ट डायरेक्टर, इंदौर
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