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चोरी के केसों में समझौता करने पर बिजली कंपनी देगी 30 व 20 फीसदी की छूट

April 15, 2022

  • बिजली कंपनी ने चोरी के केसों में समझौता करने की गाइड लाइन की जारी!

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली चोरी के केसों में समझौता करने के लिए गाइड लाइन जारी की है। यह समझौता नेशनल लोक अदालत में 14 मई को होंगे। इस दौरान कोर्ट के बाहर लंबित केसों में 30 फीसदी व कोर्ट में लंबित केसों में 20 फीसदी की छूट दी जाएगी। ब्याज पूरा माफ किया जाएगा। बिजली कंपनी ने पक्षकारों को नोटिस भेजना शुरू कर दिए हैं। साथ ही कनेक्शन भी काटने शुरू कर दिए हैं, ताकि समझौता कर सकें। कोर्ट के बाहल लंबित केसों में करीब 10 करोड़ का बकाया है, जिसे बिजली कंपनी समझौते के तहत वसूल करना चाहती है। अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।
कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 126 एवं 135 के प्रकरण जो न्यायालय में दर्ज नहीं हो सके हैं, ऐसे प्रकरणों के त्वरित तथा धारा 125 बनाये गये ऐसे प्रकरण जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा अपील कमेटी से निराकृति हो गए हैं।


प्रिलिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत राशि के भुगतान में छूटी दी जाएगी। आदेश जारी होने की तिथि अ दिवस की अवधि समा होने के पश्चात् छ: माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। न्यायालयीन लंबित प्रकरणों में कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथिप्रत्येक छमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याजा में छूट में छूट दी जाएगी। यह केस आपसी सहमति से निराकृत किए जाएंगे। कंपनी ने अधिकारियों को केसों के निराकरण की भी जिम्मेदारी दी है।

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