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1 जनवरी, 2004 के बाद नौकरी में शामिल कर्मियों को नहीं मिलेगा पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ

August 14, 2025

नई दिल्ली। लोकसभा (Lok Sabha) में 13 अगस्त, 2025 को दिए अपने जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance, Pankaj Choudhary) ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार (Central government) के उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension scheme.- OPS) का लाभ नहीं मिलेगा, जिनकी नियुक्ति 22 दिसंबर, 2003 से पहले निकली वैकेंसी पर हुई थी, लेकिन वे 1 जनवरी, 2004 के बाद नौकरी में शामिल हुए। सरकार ने इसके लिए पहले ही 3 मार्च, 2023 को एक विशेष वन-टाइम ऑप्शन दे दिया था, जिसकी समयसीमा पूरी हो चुकी है। अब कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।


OPS किसे मिल सकता था?
साल 2023 में जारी ओएम नंबर 57/05/2021-P&PW(B) के मुताबिक, सिर्फ वे केंद्रीय कर्मचारी OPS के लिए आवेदन कर सकते थे, जो 31 दिसंबर, 2003 से पहले घोषित हुए रिजल्ट में पास हुए थे, उनकी वैकेंसी 1 जनवरी, 2004 से पहले अधिसूचित हुई थी।लेकिन, वे 1 जनवरी, 2004 के बाद नौकरी पर आए और NPS में शामिल हुए। इन कर्मचारियों को 31 अगस्त, 2023 तक फॉर्म जमा करना था और नियुक्ति प्राधिकारी को 30 नवंबर, 2023 तक फैसला लेना था। अब यह मौका खत्म हो चुका है।

SBI कर्मचारियों के लिए क्या नियम हैं?
एक खबर के मुताबिक लोकसभा में पटियाला के सांसद धर्मवीर गांधी के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री चौधरी ने साफ किया, “SBI में 1 अगस्त, 2010 के बाद जॉइन करने वाले किसी भी कर्मचारी को OPS लाभ नहीं मिलेगा”। चाहे उसकी भर्ती प्रक्रिया उस तारीख से पहले शुरू हुई हो या नौकरी में देरी किसी “अनिवार्य कारण” से हुई हो।

OPS और NPS में क्या अंतर है?
OPS (पुरानी पेंशन स्कीम): इसमें रिटायरमेंट पर आखिरी सैलरी का 50% पेंशन मिलता था। कर्मचारी की तरफ से कोई योगदान नहीं देना पड़ता था। इसे 2004 में बंद कर दिया गया, लेकिन कुछ राज्य अब भी इसे चला रहे हैं। NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम): यह बाजार आधारित स्कीम है, जहां कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान देते हैं। रिटायरमेंट पर पेंशन की रकम तय नहीं होती, यह फंड के प्रदर्शन पर निर्भर करती है।

नया विकल्प: यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)
OPS की जगह अब केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू की है, जो NPS के अंदर ही एक विकल्प है। इसमें 25 साल की सेवा के बाद रिटायरमेंट पर अंतिम 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50% गारंटीड पेंशन मिलता है। कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% योगदान देगा, जबकि सरकार 18.5% देगी। इसका ऑप्शन 30 सितंबर, 2025 तक एक्सरसाइज किया जा सकता है। अब तक सिर्फ 1.35% कर्मचारियों ने ही इसे चुना है।

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