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एक भी ईंट रखी, जेल पक्की… चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर भड़का सुप्रीम कोर्ट

July 18, 2025

नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) के ऐतिहासिक इलाके चांदनी चौक (Chandni Chowk) में धड़ल्ले से हो रहे अवैध और अवैध निर्माण (Illegal Construction) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को बेहद सख्त रुख अपनाया. कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि यदि इलाके में कोई भी व्यक्ति एक भी ईंट लगाता हुआ पकड़ा जाता है, तो पुलिस (Police) उसे मौके पर ही गिरफ्तार (Arrest) करे. साथ ही जहां भी अवैध निर्माण पाया जाए उन संपत्तियों को तत्काल सील करने का आदेश दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा, ये पूरा मामला धोखाधड़ी है, जो नगर निगम (Municipal Corporation) के अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है. अगर अब भी रोका नहीं गया तो हम पुलिस को भी कार्रवाई के लिए कहेंगे.

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है कि इलाके में रोजाना पेट्रोलिंग की जाए और MCD द्वारा जारी किए गए सभी डिमोलिशन नोटिस जिन पर कोर्ट की रोक नहीं है, उन्हें सख्ती से लागू किया जाए. इसके साथ ही स्थानीय DCP को पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है.


जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, कोर्ट ने एक विशेष मामले का ज़िक्र करते हुए MCD की लापरवाही पर कड़ा सवाल उठाया. मामले में एक बुजुर्ग महिला पिछले दो सालों से अपनी इमारत के ऊपर हो रहे अनधिकृत कमर्शियल निर्माण के खिलाफ शिकायत कर रही थी.

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, “साल 2022 में बिल्डर ने निर्माण शुरू किया और ये महिला लगातार अधिकारियों से गुहार लगा रही थी. लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया. जब हमने आदेश दिया, तभी जाकर तोड़फोड़ हुई. इतने साल तक आप क्या कर रहे थे?”

सुप्रीम कोर्ट में यह मामला डॉ. एस. जैटली बनाम दिल्ली नगर निगम (डायरी संख्या 35312-2024) के तहत सुना जा रहा था. याचिका में बाग दीवार, फतेहपुर के एक इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी. हाईकोर्ट के दो आदेशों को चुनौती दी गई थी, इनमें MCD की ओर से कहा गया था कि अवैध निर्माण हटाया जा चुका है.

कोर्ट ने दो टूक कह दिया है कि अब चांदनी चौक में कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं चलने दी जाएगी, और जहां जरूरत होगी, वहां प्रॉपर्टी सील कर दी जाएगी. कोर्ट ने MCD से संबंधित सभी निरीक्षण रिपोर्ट पेश करने और याचिकाकर्ता से नए मामलों की जानकारी हलफनामे सहित पेश करने को कहा है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “इन लोगों की हिम्मत देखिए, हमारे आदेश के बावजूद निर्माण कर रहे हैं!”

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