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‘शादी में मिली हर चीज स्त्री धन नहीं’, तलाक के मामले में महिला को झटका

July 22, 2025

नई दिल्ली: जब किसी लड़की (Girl) की शादी (Marriage) होती है, तो माता-पिता (Mother-Father) अपनी बेटी को शादी में कई तरह की चीजें देते हैं. माता-पिता के साथ-साथ शादी में कई रिश्तेदार भी लड़की को उपहार देते हैं. ऐसे में जब भी किसी महिला का तलाक (Divorce) होता है या वह अपने पति से अलग होती है तो वह ससुराल से स्त्री धन (Money) को वापस करने की मांग करती हैं. लेकिन एक महिला की स्त्री धन वापस करने की याचिका को कोर्ट (Court) ने खारिज कर दिया गया और कहा कि शादी में दी गई हर वस्तु स्त्री धन नहीं होती.

दरअसल, ये मामला दिल्ली के कड़कड़डूमा से सामने आया है, जहां एक महिला ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए शादी में दी गई कार और बाकी स्त्री धन की मांग की. लेकिन महिला की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया. महिला ने अपनी याचिका में बताया कि उसकी शादी 4 साल पहले 2021 में हुई थी. शादी में महिला के माता-पिता ने एक कार और कई वस्तुएं दी थीं.


महिला ने याचिका में दावा किया कि शादी के कुछ ही समय बाद उसके ससुराल वाले उसे परेशान करने लगे और वह घरेलू हिंसा का शिकार हुई. ससुराल वालों से तंग आकर वह ससुराल से अपने घर चली गई थी. अब उसने तलाक के मामले के बीच शादी में दी गई कार और बाकी चीजें वापस लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनिका की अदालत ने महिला की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिका में महिला अपने दावे में एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई.

कोर्ट की ओर से कहा गया कि महिला अपने दावे में न कोई बिल, न कोई फोटो और न ही कोई एफिडेविट पेश कर पाई. ऐसे में सिर्फ एक स्त्री धन की अप्रमाणित लिस्ट के आधार पर स्त्री धन लौटाने का आदेश देना न्याय है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि ये याचिका सिर्फ ससुराल वालों को ब्लैकमेल करने और उनसे पैसे ऐंठने के लिए दाखिल की गई है.

इसके साथ ही बचाव पक्ष के वकील ने ये भी दावा किया कि जिस कार की बात की जा रही है. वह महिला की बहन को दी गई थी. याचिकाकर्ता की बहन की शादी भी उसी दिन हुई थी, जिस दिन महिला की शादी हुई थी. यही नहीं महिला ने कोर्ट में जो स्त्री धन की लिस्ट पेश की थी. उसे भी बचाव पक्ष ने जाली बताया. इसके बाद कोर्ट ने महिला की याचिका को खारिज कर दिया.

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