
नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली. कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ED) मामले में सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने इसी मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर, हैदराबाद के उद्यमी अभिषेक बोइनपल्ली और बिनाय बाबू की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है.
दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने का विरोध किया था. ईडी ने कहा था मनीष सिसोदिया के पास 18 से ज्यादा मंत्रालय थे. वह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं. अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं. मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. तब से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं.
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