
मुम्बई। फिल्ममेकर विक्रम भट्ट (Filmmaker Vikram Bhatt) और उनकी पत्नी श्वेतांबरी (Wife Shwetambari) को 9 दिसंबर को उदयपुर की एक कोर्ट ने कथित 30 करोड़ के धोखाधड़ी मामले (30 Crore Fraud Case) में सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। मंगलवार को, कपल के वकील ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत देने की रिक्वेस्ट की। हालांकि, कोर्ट (Court) ने उन्हें जमानत न देकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
एडवोकेट का बयान
एडवोकेट मंजूर हुसैन ने कोर्ट का फैसला आने से पहले ANI को बताया था, “आरोपी के वकील ने अंतरिम जमानत के लिए एक एप्लीकेशन दी है जिसमें मेडिकल ग्राउंड पर जमानत देने की रिक्वेस्ट की गई है। अगर अंतरिम जमानत मिल जाती है तो दोनों को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कुछ समय के लिए रिहा किया जा सकता है। हालांकि, सब कुछ कोर्ट के ऑर्डर पर डिपेंड करता है।”
उदयपुर की सेंट्रल जेल में रखा जाएगा
जब कोर्ट का फैसला आया तब DSP सूर्यवीर सिंह ने न्यूज एजेंसी को बताया, “कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने का ऑर्डर दिया है। अब उन्हें उदयपुर की सेंट्रल जेल भेजा जाएगा।”
30 करोड़ की धोखाधड़ी मामला
विक्रम और उनकी पत्नी को 7 दिसंबर को मुंबई में अरेस्ट किया गया था। अरेस्ट करने के बाद पुलिस उन्हें उदयपुर ले गई, जहां अगले दिन उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। 9 दिसंबर को, उन्हें सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। विक्रम, उनकी पत्नी और छह अन्य पर उदयपुर के इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाउंडर डॉ. अजय मुर्डिया के साथ 30 करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप है।
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