
इंदौर। राज्य शासन (state government) के जारी आदेशानुसार अब महापौर (Mayor) को 10 करोड़ तक का वित्तीय अधिकार (financial rights) मिल गया है। निगम आयुक्त (corporation commissioner) का वित्तीय अधिकार 5 करोड़ होगा। इस आदेश के प्रकाशित होने के बाद से महापौर और निगम आयुक्त अब अपने स्तर पर इतनी राशि तक की मंजूरी दे सकेंगे। मेयर इन कौंसिल (mayor in council) और निगम को भी यह अधिकार दिए गए हैं। अधिकार में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 5 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले क्षेत्र में निगम आयुक्त 5 करोड़ तक के वित्तीय अधिकार रख सकेंगे।
वहीं, महापौर का वित्तीय अधिकार 5 करोड़ से अधिक, लेकिन 10 करोड़ से अधिक का नहीं है। यानी महापौर 10 करोड़ तक की राशि को अपने स्तर पर मंजूर कर सकेंगे। मेयर इन कौंसिल को रुपए 10 करोड़ से अधिक, लेकिन 20 करोड़ से अधिक नहीं… तक के अधिकार दिए गए हैं। निगम को 20 करोड़ से अधिक का वित्तीय अधिकार दिया गया है। 5 लाख तक की जनसंख्या में यही अधिकार निगम आयुक्त को एक करोड़ रुपए तक, महापौर को 5 करोड़ तक, मेयर इन कौंसिल को 10 करोड़ तक और निगम को 10 करोड़ से अधिक तक के दिए गए हैं।
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