
नई दिल्ली: अगर आप भी नौकरी शुरु करने जा रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इप्लायमेंट (Ministry of Labour and Employment) ने एक ट्वीट किया है. इस ट्वीट में बताया गया है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत अब सरकार से 15000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी.
मंत्रालय की ओर से जारी ट्वीट के मुताबिक अगर आप पहली बार नौकरी करने जा रहे है. मतलब पहली बार आप EPFO रजिस्टर्ड होने वाले कर्मचारियों को इस योजना के तहत 15000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी. इस योजना की अधिक जानकारी आपको pmvry.labour.gv.in पर मिल सकती है. मंत्रालय की ट्वीट के मुताबिक इस योजना का फायदा केवल उन्ही को दिया जाएगा जो पहली बार ईपीएफओ में रजिस्टर्ड हो रहे हैं.
कैसे मिलेगा फायदा
इस योजना का फायदा उठाने के लिए आपको EPFO रजिस्टर्ड होना होगा. मतलब अब आप नौकरी शुरु करते हैं तो आपका ईपीएफओ का खाता खुलता है. खाता खुलते ही आप ईपीएफओ में रजिस्टर्ड हो जाते हैं. इसके बाद आपके पीएफ अकाउंट से ये लिंक हो जाता है. फिर आपको इस योजना का लाभ इसेंटिव के तौर पर मिलता है. आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए pmvry.labour.gv.in जाकर अपने को रजिस्टर कर सकते हैं. ये प्रक्रिया आप घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं.
पीएफ निकासी के नियम
यह तो हुई पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए. अगर आप पहले से ही ईपीएफओ में रजिस्टर्ड हैं और आपको पीएफ से पैसा निकालना है तो आइए आपको बताते हैं कि कब आप कितनी रकम और कैसे निकाल सकते हैं. पीएफ के नए नियमों के मुताबिक पीएफ खाते से पैसा निकालना अब पहले से आसान हो गया है. जल्द ही EPFO एटीएम कार्ड से भी निकासी की सुविधा देने जा रही है. पीएफ के जो नए नियम हैं उसके मुताबिक आप अपनी या अपने परिवार में किसी की शादी के लिए, घर खरीदने या घर के मरम्मत के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए और बीमारी के लिए आप अपना पैसा निकाल सकते हैं.
कब कितना निकाल सकते हैं पैसा
ये तो हुई पैसा निकालने की बात अब आपको बताते कि आप किस मद के लिए कितना पैसा निकाल सकते है. पीएफ से पैसा निकालने का समय और राशि आपकी ज़रूरत पर निर्भर करती है; नौकरी छूटने पर आप तुरंत 75% और 12 महीने बाद बाकी 25% निकाल सकते हैं, जबकि घर खरीदने, शादी, बीमारी या रिटायरमेंट जैसे विशेष परिस्थितियों में भी नियम-शर्तों के साथ निकासी संभव है. 75% निकासी: नौकरी जाने के तुरंत बाद आप अपने कुल PF का 75% निकाल सकते हैं.
वहीं 100% निकासी के लगातार 12 महीने की बेरोजगारी के बाद आप बाकी 25% सहित पूरा पैसा निकाल सकते हैं. शादी के केस में 7 साल की सर्विस के बाद अपने या परिवार के लिए 50% तक निकाल सकते हैं. खुद या परिवार के इलाज के लिए पूरी राशि (या 6 महीने की सैलरी) निकाल सकते हैं,इसके लिए सर्विस पीरियड की कोई बाध्याता नहीं है.
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