
इंदौर (Indore): घर में घुसकर डकैती के मामले में 28वे अपर सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र सोनी की कोर्ट ने तीन भाइयों सहित यूपी के पांच बदमाशों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है. इनके नाम खालिद उर्फ राज पिता आरिफ, उसके दो भाई तस्लीम उर्फ चौधरी व वासिम उर्फ मक्खू के अलावा ताखीर उर्फ सलीम पिता खालिद और समरा पिता शरीफ निवासी कन्नौज, यूपी है. आईपीसी की धारा 395 में आरोपी समरा को छह वर्ष, 11 माह, 14 दिन, खालिद को छह वर्ष, 8 माह, 18 दिन, तस्लीम को छह वर्ष, आठ माह, 18 दिन के साथ वासिम और ताखिर को छह वर्ष, 10 माह, 10 दिन की की सजा से दंडित किया गया.
वारदात राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के राऊ में स्थित ब्रज विहार कालोनी में एक सितंबर 2014 की रात में हुई थी. यहां रहने वाले अमित वर्मा के घर में घुसकर बदमाशों ने डकैती वाली और सोने चांदी के जेवरात और नकदी लेकर भाग गए थे. वारदात के समय अमित राजोद गए थे, घर पर उनकी पत्नी राधा और पुत्र कुंदन सोए थे. रात करीब तीन बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया तो राधाबाई को लगा की उसके पति बाहर से आ गए. दरवाजा खोला तो बदमाश अंदर घुस आए और जान से मारने की धमकी देकर अलमारी की चाबी मांगी और उसमे रखी नकदी और जेवर लेकर भाग गए. बाद में पुलिस ने इन्हे पकड़ा था.
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