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गैस सिलिंडर का अनाधिकृत व्यापार, गैस अंतरण करने पर पालाखेड़ी एवं संविद नगर में खाद्य विभाग की छापामार कार्यवाही

December 29, 2023

  • दो आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण किये पंजीबद्ध

इंदौर (Indore)। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी (Collector Dr. Ilaiyaraaja T) के निर्देशानुसार इंदौर जिले में अवैध रूप से गैस का भण्डारण, अवैध गैस रिफिलिंग करने वालों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी सिलसिले में आज खाद्य विभाग की टीम द्वारा दो स्थानों पर छापामार कार्यवाही की गई। पालाखेड़ी स्थित एक दुकान पर रमेश कुमार पिता रामनारायण गुप्ता द्वारा इण्डेन गैस कंपनी के 14.2 कि.ग्रा. क्षमता प्रवर्ग के घरेलू गैस सिलेंडर में से खाली गैस सिलेंडर में गैस अंतरण यंत्र (बंशी/नली) द्वारा गैस रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था, जिसे आज खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया। मौके पर दो घरेलू सिलेंडर 14.2 किलो क्षमता, 01 छोटा सिलेंडर, 01 बंशी, 01 गैस अंतरण पाइप, 01 तोल कांटा रमेश से जप्त किये गए।


इसी तरह एक अन्य खाद्य विभाग जांच दल द्वारा आज ही संविद नगर, कनाड़िया रोड में संजीवनी लाइट हाउस गैस चूल्हा रिपेयर पर कार्यवाही की गई, जिसमें उसके संचालक शादाब पिता उमर द्वारा गैस सिलेंडर रिफिल करने की सामग्री बंशी, पाइप, एक घरेलू गैस सिलिंडर, 2 छोटे गैस सिलेंडर अवैध संग्रहित कर रखे थे, जिसे मौके पर जांच दल द्वारा शादाब से जप्त किया गया हैं। गैस सिलिंडर का अनाधिकृत व्यापार, गैस अंतरण करने पर रमेश गुप्ता एवं शादाब के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

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