
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में जांच शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेने की उनकी मांग भ्रष्टाचार निरोध कानून के उद्देश्य को ही परास्त कर देगी। कानून की धारा 17 ए को जुलाई 2018 में जोड़ा गया था और इसमें किसी लोकसेवक के खिलाफ जांच से पहले पुलिस अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य किया था। नायडू ने अपने खिलाफ दक्षता विकास परिषद घोटाला मामले में दर्ज एफआईआर रद्द करने के आंध्र हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
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