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दुष्कर्म के मामले में पूर्व MLC महमूद अली को 12 साल की जेल, छेड़छाड़ में हाजी इकबाल के 3 बेटों को भी 5 साल की कैद

May 04, 2025

सहारनपुर । दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट (Special Judge MPMLA Court) ने पूर्व एमएलसी महमूद अली (Mahmood Ali) को 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। पीड़िता की नाबालिग बेटी (Minor daughter) से छेड़छाड़ मामले में महमूद अली और पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल (Mahmood Ali and former MLC Haji Iqbal) के तीन बेटों को अदालत ने पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों पर दो-दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। पीडि़ता पूर्व एमएलसी के घर पर काम करती थी।

विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह और सहायक शासकीय अधिवक्ता सुशील यादव ने बताया कि थाना मिर्जापुर क्षेत्र में रहने वाली एक महिला पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और महमूद अली के घर पर काम करती थी। पीड़िता ने 21 जून 2022 को महमूद अली पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जबकि पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के बेटे अफजाल, अलीशान और जावेद पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले की जांच कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। मामला विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन था। शनिवार की शाम अदालत ने पूर्व महमूद अली को रेप में 12 वर्ष इसक अफजाल ,अलीशान, जावेद को छेड़छाड़ के मामले पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।


दो साल दस महीने चला मुकदमा
पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के भाई महमूद अली और उसके तीन बेटों के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में मुकदमा दो साल दस माह 13 दिन चला है। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक और पुलिस की ओर भी सशक्त पैरवी की गई है। अदालत ने जिस समय सजा सुनाई, उस समय हाजी इकबाल के तीनों बेटे जावेद, अफजाल और अलीशान कटघरे में खड़े थे। जबकि चित्रकूट जेल में बंद महमूद अली की वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए पेशी हुई और सजा की जानकारी दी गई है, जबकि हाजी इकबाल फरार है, जिस पर ईनाम भी घोषित है।

बता दें कि मिर्जापुर निवासी महिला ने पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली पर दुष्कर्म और उसकी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ के आरोप में महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की। मामला एमपीएमएलए कोर्ट में विचाराधीन रहा। सुनवाई के दौरान एमएलसी महमूद अली को यहां से ट्रांसफर कर चित्रकूट जेल भेजा गया था।

पिछले वर्ष नौ जुलाई 2024 को एमपीएमएलए कोर्ट में पूर्व एमएलसी को अदालत में पेशी पर लाया गया था। शनिवार को जब सजा सुनाई गई तब भी पूर्व एमएलसी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी जानकारी दी गई। वहीं, हाजी इकबाल के तीनों बेटे जावेद, अफजाल को कोर्ट में पेश किया गया है। वहीं, पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल फरार चल रहा है। हाजी इकबाल के विदेश में होने की जानकारियां भी समय-समय पर सामने आती रही हैं।

बर्खास्त हो चुके हैं तत्कालीन इंस्पेक्टर
एक वर्ष पूर्व थाना मिर्जापुर के इंस्पेक्टर रहे नरेश कुमार पर हाजी इकबाल की संपत्ति अपनी पत्नी के नाम कराने के आरोप लगे थे। जांच के बाद आरोप सही पाए गए थे। शिकायत के बाद पुलिस अधिकारियों ने इसकी जांच की थी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर कुछ माह पहले इंस्पेक्टर नरेश कुमार को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुनाई सजा
मामला विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन था। शनिवार की शाम अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पूर्व एमएलसी महमूद अली को दुष्कर्म के मामले में 12 वर्ष और अफजाल, अलीशान, जावेद को छेड़छाड़ के मामले पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। महमूद अली पर पांच लाख और इकबाल के तीनों बेटों पर दो-दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।

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