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यौन शोषण मामले में पूर्व कुलपति पर 35 लाख का जुर्माना

July 17, 2025

ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ग्वालियर स्थित लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (LNIPE) के पूर्व कुलपति दिलीप दुरेहा (Dilip Dureha) को यौन शोषण करने के मामले में दोषी ठहराते हुए उन पर इसके लिए 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार पर 5 लाख रुपए और संस्थान पर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

15 जुलाई को दिए अपने फैसले में उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने दुरेहा पर लगे महिला योग प्रशिक्षक के उत्पीड़न के आरोप को सही पाया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूर्व कुलपति डुरेहा का जिक्र करते हुए कहा कि संस्थान एक ऐसे व्यक्ति के नियंत्रण में था जो सेवा में बने रहने के योग्य नहीं था।


अपने फैसले में जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की पीठ ने राज्य सरकार पर लगाए 5 लाख रुपए के जुर्माने को उस पुलिस अधिकारी से वसूलने का निर्देश दिया, जिसने शिकायत मिलने के बाद भी FIR दर्ज नहीं की थी। यह मामला छह साल पहले यानी साल 2019 का है, जब LNIPE में योग शिक्षिका के रूप में काम कर रही एक महिला ने ग्वालियर पुलिस और संस्थान की महिला उत्पीड़न समिति से तत्कालीन कुलपति दिलीप डुरेहा द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी, लेकिन तब उसकी बात नहीं सुनी गई।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा संस्थान की महिला उत्पीड़न समिति ने शिक्षिका की शिकायत को सही पाया, लेकिन इसके बावजूद डुरेहा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जिसके निर्देश पर ग्वालियर के गोला का मंदिर थाने में डुरेहा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में इस मामले की लगातार सुनवाई चली और 15 जुलाई को न्यायालय की एकल पीठ ने निर्णय सुनाया। अदालत ने तत्कालीन कुलपति दुरेहा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि संस्थान ऐसे व्यक्ति के नियंत्रण में रहा, जो सेवा में रखे जाने योग्य नहीं था।

चार हफ्ते में देनी होगी राशि
जज ने इस बात पर हैरानी जताई कि आंतरिक समिति की रिपोर्ट आने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इस मामले में एक महिला की प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने डुरेहा पर 35 लाख रुपए, LNIPE पर एक लाख रुपए और राज्य सरकार पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जज ने आदेश दिया कि यह राशि चार हफ्ते के भीतर वसूल कर पीड़ित महिला को देनी होगी।

पूर्व कुलपति ने शिक्षिका के साथ की थी गलत हरकत
यह मामला मार्च 2019 का है जब LNIPE में पदस्थ एक महिला योग शिक्षक सुबह 7 बजे क्लास लेने जा रही थीं। इसी बीच तत्कालीन कुलपति दिलीप दुरेहा उसे रास्ते में मिले और उन्होंने गलत नीयत से उसे हाथ लगाया। इससे महिला शिक्षक घबरा गई। लेकिन उस वक्त उसने इस हरकत को सह लिया और उनकी शिकायत नहीं की, लेकिन कुलपति ने बाद में शिक्षिका के साथ दोबारा गलत हरकत की। जिसके बाद महिला ने इस बात की शिकायत महिला उत्पीड़न के लिए बनी कमेटी में की।

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