
डेस्क: देश के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी की कंपनी अडानी विल्मर को जीएसटी विभाग से झटका लगा है. विभाग ने कंपनी पर 42 लाख का जुर्माना लगाया है. अडानी की यह कंपनी खाने का तेल बनाती है. कंपनी ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में यह बात बताई है.
अडानी विल्मर का कहना है कि उत्तर प्रदेश के जीएसटी विभाग ने कंपनी पर कर मांग के साथ 42 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. अडाणी विल्मर ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसे उप आयुक्त, केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रभाग, लखनऊ-I का आदेश प्राप्त हुआ है. इसमें उत्तर प्रदेश जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत कर मांग के बराबर 41,99,465 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. कंपनी को यह आदेश चार फरवरी को मिला है.
अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी विल्मर को फॉर्म टीआरएएन-1 में प्राप्त ट्रांजिशनल क्रेडिट यानी जीएसटी व्यवस्था में आने पर एक बारगी मिले इनपुट टैक्स क्रेडिट के संबंध में उत्तर प्रदेश जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत 41,99,465 रुपये के जुर्माने के साथ कर मांग प्राप्त हुई है.अडाणी विल्मर ने कहा कि कंपनी उचित प्राधिकार के समक्ष जुर्माना लगाने के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए उचित कदम उठा रही है. अडानी विल्मर फॉर्च्यून ब्रांड के तहत खाद्य तेल और कुछ अन्य खाद्य उत्पाद बेचती है.
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