
डेस्क: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India) ने शुक्रवार को अदाणी ग्रुप की कई कंपनियों के निदेशक और उद्योगपति गौतम अडानी (Gautam Adani) के भतीजे (Nephew) प्रणव अडानी को कीमत से जुड़ी संवेदनशील सूचनाएं साझा करने और इनसाइडर ट्रेडिंग (Insider Trading) के नियमों के उल्लंघन के आरोपों से बरी कर दिया. सेबी ने उनके दो अन्य रिश्तेदारों को भी इन आरोपों से मुक्त कर दिया है. मामला इस बात की जांच पर केंद्रित था कि क्या प्रणव अडानी ने अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा एसबी एनर्जी के अधिग्रहण से जुड़े गोपनीय और मूल्य-संवेदनशील डिटेल किसी को सार्वजनिक होने से पहले साझा किए थे.
इस मामले जांच के लिए सेबी ने 28 जनवरी 2021 से 20 अगस्त 2021 के बीच अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में हुए कारोबार की पड़ताल की. नवंबर 2023 में जांच रिपोर्ट की समीक्षा के बाद सेबी को लगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन हो सकता है और इसलिए तीन व्यक्तियों प्रणव अडानी, कुणाल धनपाल भाई शाह और निरुपल धनपाल भाई शाह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. प्रणव अडानी पर आरोप था कि उन्होंने अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी साझा की, जबकि शाह बंधुओं पर आरोप था कि उन्होंने इस सूचना का उपयोग कर अवैध रूप से लाभ कमाया. ये आरोप नवंबर 2023 में जारी कारण बताओ नोटिस में दर्ज थे.
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