
वॉशिंगटन। अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स (American Chamber of Commerce) ने एच-1बी वीजा (H-1B visa) को लेकर डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) प्रशासन के नए नियमों पर चिंता जताई है। व्यापार संगठन (Business Organization) ने कहा कि कर्मचारियों, उनके परिवारों और कंपनियों पर इस कदम का असर पड़ेगा। उसने बताया कि वह ट्रंप प्रशासन और अपने सदस्यों के साथ मिलकर इस फैसले के सभी पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहा है और आगे का रास्ता तय करने पर विचार कर रहा है।
दरअसल, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत एच-1बी वीजा आवेदन करने के लिए कंपनियों को एक लाख अमेरिकी डॉलर का शुल्क (फीस) देना होगा। यह नियम एच-1बी के लिए नए आवेदन पर लागू होगा। यानी पहले से दायर आवेदन नहीं लागू होगा। अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा ने स्पष्ट किया कि यह नया शुल्क केवल उन आवेदनों पर लागू होगा, जो 21 सितंबर के बाद किए जाएंगे। जिन लोगों के आवेदन पहले ही आ चुके हैं या जिनके वीजा पहले से मंजूर हैं, उन पर कोई असर नहीं होगा। यूएससीआईएस के निदेशक जोसेफ बी. एडलो ने एक ज्ञापन में यह जानकारी दी।
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