
नई दिल्ली। मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह प्रकरण (Mathura Shri Krishna Birthplace-Idgah Case) में मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट (Shri Krishna Janmabhoomi Mukti Nirman Trust) के अध्यक्ष और इस मामले के एक याची भृगुवंशी आशुतोष पाण्डेय (Bhriguvanshi Ashutosh Pandey) ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में कोर्ट नंबर 2 पर आइटम नंबर 10 और 28 पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का प्रकरण का केस लगा है। जिसमें मुस्लिम पक्ष द्वारा तीन अलग-अलग याचिका मंदिर पक्ष के खिलाफ की गई थीं।
मुस्लिम पक्ष द्वारा हाईकोर्ट इलाहाबाद के 26 मई 2023 के आदेश को चुनौती दी गई है, जो केस को स्थानांतरण के लिए किया गया था। जिसमें मुस्लिम पक्ष चाहता है कि वह केस मथुरा में ही चलाया जाए, जिसका मंदिर पक्ष ने पुरजोर विरोध किया है। सन 2024 वाली याचिका जो हाईकोर्ट इलाहाबाद के आदेश 14 दिसंबर 2023 के आदेश को चुनौती दी गई है, इसमें विवादित परिसर का सर्वे पर रोक लगाने के लिए खिलाफ याचिका की गई है, मुस्लिम पक्ष चाहता है कि सर्वे ना हो। जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वाद की पोषणीयता तय होने तक स्टे दे दिया था। इसमें भी कल सुनवाई होगी।
सन 2024 वाली याचिका हाईकोर्ट इलाहाबाद के 1 अगस्त 2024 के आदेश को चुनौती दी गई है, जो केस की पोषणीयता को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था। इसमें शाही ईदगाह/ सुन्नी वक्फ बोर्ड (मुस्लिम पक्ष) ने पूजा स्थल अधिनियम, वक्फ अधिनियम, सीमा अधिनियम आदि पर आपत्ति दर्ज की है।
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