img-fluid

गांजा तस्कर को 3 साल की सजा, 15 हजार का जुर्माना

April 02, 2022

जबलपुर। जिला अदालत में एनडीपीएस के विशेष न्यायधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने गांजा तस्करी के आरोपी बबलू उर्फ विजय ठाकुर को तीन साल की सजा व 15 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 14 जून 2017 को लार्डगंज थाना क्षेत्र की यादव कालोनी चौकी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रानीताल श्मशान घाट के शेड के पास आरोपी बबलू उर्फ विजय ठाकुर गांजा लेकर ग्राहक का इंतजार कर रहा है। जिस पर पुलिस ने तत्काल ही घेराबंदी कर आरोपी को दबोचा और उसके पास से 4 किलों 3 सौ ग्राम गांजा बरामद करते हुए आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया।

Share:

  • भगवा के सम्मान में संघी आए मैदान में

    Sat Apr 2 , 2022
    बड़े फुहारा में भगवा ध्वज को कचरा गाड़ी में डालने से भड़का हिन्दूवादी संगठनों में आक्रोश जबलपुर। हिन्दू वर्ष के शुरुआती दिन व चैत्र नवरात्र को लेकर शहर भर में लगाये गये भगवा ध्वज को आज शनिवार सुबह उतारकर कचरा गाड़ी में डालने को लेकर बवाल मच गया। आरएसएस व हिन्दूवादी संगठन कार्यकर्ताओं की नजर […]
    सम्बंधित ख़बरें
    लेटेस्ट
    खरी-खरी
    का राशिफल
    जीवनशैली
    मनोरंजन
    अभी-अभी
  • Archives

  • ©2025 Agnibaan , All Rights Reserved