
पटना: बिहार की राजधानी पटना (Patna) से बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल पटना हाईकोर्ट (High Court) ने राज्य में शिक्षकों (Teachers) के ट्रांसफर (Transfer) और पोस्टिंग (Posting) पर तत्काल रोक लगा दी है. पटना हाईकोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार (State Goverment) को तीन हफ्ते में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है. पटना हाईकोर्ट के जज जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने इस मामले में दायर याचिकायों पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को यह महत्वपूर्ण निर्देश दिया है.
इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए वरीय अधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने शिक्षकों को निर्देश दिया था कि वे 22नवंबर 2024 तक अपना स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए विकल्प दे दें. राज्य सरकार ने कहा कि यदि शिक्षक इस तारीख़ तक विकल्प नहीं देंगे तो राज्य सरकार अपने स्तर पर स्थानांतरण व पदस्थापन का निर्णय ले लेगी. ललित किशोर ने बताया कि विभाग ने पुरुष शिक्षकों को 10 सब डिवीजन और महिला शिक्षकों को 10 पंचायतों का विकल्प दिया था.
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