
इंदौर। इंदौर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध लगाई गई रीट अपील जिला प्रशासन के पक्ष मे ख़ारिज की गई। हाईकोर्ट ने ज़िला प्रशासन के बस स्टैंड के शिफ़्टिंग के निर्णय को सराहा और इसे जनता के हित वाला निर्णय बताया इसको ज़िला प्रशासन की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। इससे इंदौर का यातायात सुगम होगा।
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