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हाईकोर्ट का शख्स को तलाक देने से इनकार, जमकर की उसकी पत्नी की तारीफ; बताया आदर्श महिला

August 09, 2025

नई दिल्‍ली । मध्य प्रदेश(Madhya Pradesh) उच्च न्यायालय (High Court)ने एक शख्स द्वारा दायर तलाक की याचिका(Divorce petition) को इस आधार पर खारिज(Dismissed) कर दिया कि अलग रहने के बाद भी उसकी पत्नी ने अपने पत्नी धर्म को निभाया और हर उस जिम्मेदारी को पूरा किया, जो एक पत्नी, बहू और मां के रूप में उसे निभानी चाहिए थी। इस दौरान अदालत ने उसकी पत्नी की जमकर तारीफ भी की। अदालत ने कहा कि 19 साल से पति द्वारा छोड़े जाने के बाद भी वह अपने पत्नी धर्म पर अडिग है, यहां तक कि उसने अपने वैवाहिक जीवन की निशानियों को भी नहीं छोड़ा। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि एक आदर्श भारतीय पत्नी अपने पति द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद भी शक्ति, गरिमा और सद्गुण का प्रतीक बनी रहती है। बता दें कि यह दंपति पिछले 19 साल से अलग रह है और पति ने क्रूरता का आरोप लगाते हुए तलाक मांगा था।


एक-दूसरे से अलग रह रहे इस दंपति की शादी नवंबर 1998 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई थी, इसके तीन साल बाद साल 2002 में वे माता-पिता बने और उन्हें एक बेटा हुआ। महिला अपने ससुराल वालों के साथ संयुक्त परिवार में रहती है, जबकि उसका पति विशेष सशस्त्र बल में कांस्टेबल के रूप में कार्यरत है और भोपाल में रहता है। यह दंपति साल 2006 से ही अलग रह रहा है।

जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की पीठ ने क्रूरता के आधार पर पति द्वारा दायर तलाक की याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि हिंदू अवधारणा के अनुसार विवाह एक पवित्र, शाश्वत और अविभाज्य बंधन है। अदालत ने कहा कि महिला का आचरण धर्म, सांस्कृतिक मूल्यों और वैवाहिक बंधन की पवित्रता में निहित है।

पति बोला- पत्नी ने लगाए अवैध संबंध रखने के आरोप

पति ने पहले कुटुम्ब न्यायालय में अपील दायर करते हुए क्रूरता के आधार पर तलाक मांगा था। वहां उसने बताया था कि उसकी पत्नी की वैवाहिक संबंधों में कोई रुचि नहीं है, और उल्टा वह मुझ पर अवैध संबंध रखने और शराब पीने का झूठा आरोप लगाती है। हालांकि, पत्नी ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि उसका पति झूठे आधार पर तलाक मांग रहा है।

महिला का कहना है कि वह शादी के बाद से ही अपने ससुराल वालों के साथ रह रही है और हमेशा अपने वैवाहिक दायित्वों को निभाती चली आई है। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति का अपनी एक महिला सहकर्मी के साथ विवाहेत्तर सम्बन्ध है। इसी आधार पर पारिवारिक न्यायालय ने पति की तलाक मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने 5 अगस्त 2025 को दिए अपने आदेश में भी इसी फैसले को बरकरार रखा।

अदालत बोली- महिला ने अपना कद बहुत ऊंचा कर लिया

हाई कोर्ट की बेंच ने फैसले में आगे कहा, ‘पति की अनुपस्थिति के बाद भी वह अपने ससुराल वालों के प्रति समर्पित रही और उनकी देखभाल व सेवा उतने ही प्यार से करती रही, जैसे कि वह अपने पति की उपस्थिति में करती। ऐसा करते हुए उसने अपना नैतिक कद बहुत मजबूत कर लिया।’

हाईकोर्ट बोला- उसने खुद को आदर्श हिंदू महिला साबित किया

अदालत ने कहा कि महिला ने सहानुभूति प्राप्त करने के लिए अपनी तकलीफों का उपयोग न करके, शक्ति के रूप में एक महिला के हिंदू आदर्श को प्रतिबिंबित किया। उसने खुद को कमजोर नहीं, बल्कि अपने धैर्य और अनुग्रह में विनम्र और शक्तिशाली साबित किया। यहां तक कि पति द्वारा छोड़े जाने के बाद जब वह अकेली रह गई थी, तब भी उसने मंगलसूत्र, सिंदूर या अपनी वैवाहिक स्थिति के प्रतीक को नहीं त्यागा, क्योंकि उसके साथ उसका विवाह एक अनुबंध नहीं, बल्कि एक संस्कार है एक अमिट संस्कार।’

अदालत ने बताया इस मामले को बेहद खास

अदालत ने इस आधार पर इस मामले को अनोखा बताया क्योंकि महिला अपने ससुराल वालों के साथ रहती रही। कोर्ट ने उसकी वफादारी को एक विशिष्ट भारतीय महिला के रूप में दर्शाया, जो अपने पारिवारिक जीवन को बचाने के लिए अपना पूरा प्रयास करती है। अदालत ने कहा कि ऐसे कई मामलों में पत्नी अकेले या अपने माता-पिता के साथ रहने का फैसला करती है।

महिला द्वारा अपने पति के किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध होने के संदेह को उसके प्रति क्रूरता का आधार बताते हुए अदालत ने कहा कि चूंकि पति लगभग 19 वर्षों से उसके साथ नहीं रह रहा है, इसलिए वह पूरी तरह से हताश होकर ऐसा सोचने के लिए विवश है।

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