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हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी सुनवाई, जानिए पूरा मामला

August 28, 2022

नई दिल्‍ली। कर्नाटक में चल रहे हिजाब (Hijab) विवाद मामले की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में होगी। याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka HC) के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें स्कूल-कॉलेजों में यूनिफॉर्म के पूरी तरह पालन का राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया गया था।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) के फैसले के खिलाफ अपील की जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया था। जिसकी सुनवाई सोमवार को होगी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने (Hijab Row) पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में हिजाब को इस्लाम का हिस्सा नहीं माना था।

वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था कि स्कूल-कॉलेजों में यूनिफॉर्म के पूरी तरह पालन का राज्य सरकार का आदेश सही है। याचिकाएं मार्च में ही दाखिल हो गई थीं, लेकिन अब तक उन पर सुनवाई नहीं हुई है। सोमवार को पहली बार मामला सुप्रीम कोर्ट में लग रहा है।



दरअसल, 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट फैसला दिया था कि महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह भी कहा था कि स्कूल-कॉलेजों में यूनिफॉर्म के पूरी तरह पालन का राज्य सरकार का आदेश सही है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने हिजाब को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा बता रहे छात्रों की याचिका खारिज कर दी थी।
हाईकोर्ट का फैसला आते ही कर्नाटक के उडुपी की रहने वाली 2 छात्राओं मनाल और निबा नाज ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसके अलावा फातिमा बुशरा, फातिमा सिफत समेत कई और छात्राओं ने भी अपील दाखिल की। इन याचिकाओं में कहा गया कि हाईकोर्ट का फैसला संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हर नागरिक को हासिल धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन करता है।

याचिकाओं में कहा गया है कि जिस तरह मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सिखों को हेलमेट पहनने से छूट दी गई है। उसी तरह मुस्लिम लड़कियों को भी स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने से नहीं रोका जाना चाहिए। इन छात्राओं के अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, समस्त केरल जमीयतुल उलेमा जैसी संस्थाओं ने भी याचिका दाखिल की है।

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