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होप टेक्सटाइल की जमीन प्रधानमंत्री आवास योजना और पार्किंग के लिए निगम को होगी आवंंटित

September 02, 2025

प्रशासन ने पिछले दिनों २२ एकड़ जमीन की लीज निरस्त कर हाथोहाथ लिया था कब्जा, अब जनहित में होगा उपयोग, जूनी इंदौर तहसीलदार ने शुरू की आवेदन पर आवंटन की प्रक्रिया

इंदौर। होप टेक्सटाइल (Hope Textile) मिल की 22 एकड़ जमीन (land) पिछले दिनों जहां प्रशासन ने लीज निरस्त (Lease cancelled) कर जहां हाथों हाथ कब्जा लेकर सूचना बोर्ड भी लगवा लिया, वहीं दूसरी तरफ अब इस जमीन का जनहित में उपयोग किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त ने ऑनलाइन इस जमीन को हासिल करने के लिए नजूल निवर्तन अधिनियम के तहत प्रशासन को आवेदन किया है, जिस पर कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार जूनी इंदौर ने इस आवेदन पर आबंटन की प्रक्रिया शुरू करते हुए 15 दिन में दावे-आपत्तियां आमंत्रित की है। नगर निगम को मौके पर खाली 8 एकड़ से अधिक जमीन पार्किंग के अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) में बनाए जाने वाले सस्ते मकानों के लिए आबंटित की जा रही है। दूसरी तरफ पट्टेदार जमीन मालिकों द्वारा प्रशासन के आदेश को अदालती चुनौती देने की जानकारी भी सामने आई है।


पिछले दिनों प्रशासन ने करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीनों को कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कराई। कलेक्टर आशीष सिंह ने महालक्ष्मी नगर मैन रोड पर खेड़ापति हनुमान मंदिर की लगभग 3 एकड़ जमीन को जहां कब्जे में लिया, तो उसके साथ ही एक और बड़ी कार्रवाई होप टेक्सटाइल मिल की जमीन के मामले में की। एक विस्तृत आदेश जारी कर एक हजार करोड़ रुपए मूल्य की इस जमीन की लीज निरस्त कर मौके पर एसडीएम-तहसीलदार की टीम को भेजकर कब्जा भी कराया और प्रशासन ने अपना बोर्ड भी लगवा दिया। 86 साल पहले 1939 में होलकर स्टेट ने सिक्का ऑर्डर के जरिए उक्त जमीन का आबंटन किया था। एमजी रोड पर जिला कोर्ट के पीछे होप टेक्सटाइल और पोद्दार प्लाजा की जमीन शामिल है। कस्बा इंदौर की सर्वे नम्बर 282/2 की 22.24 एकड़ जमीन की लीज तत्काल प्रभाव से निरस्त कर तहसीलदार जूनी इंदौर ने कब्जा हासिल किया। हालांकि पिछले कुछ समय से कार्यालय प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा पार्किंग सुविधा भी यहां उपलब्ध कराई गई है, जो कि वर्तमान में 4.93 एकड़ पर अस्थायी पार्किंग के लिए दी गई है, उसे भी कलेक्टर ने फिलहाल अपने आदेश में जारी रखा। एसडीएम जूनी इंदौर प्रदीप सोनी द्वारा तैयार किए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर कोर्ट ने मिल की जमीन की लीज निरस्त करने का आदेश पारित किया। अब निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कलेक्टर को इस जमीन को आबंटन करने का आवेदन दिया है, जिसमें निगम ने पार्किंग के साथ-साथ प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए उक्त जमीन मांगी है, जिस पर अपर तहसीलदार जूनी इंदौर ने मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश-2020 के तहत आबंटन के लिए प्राप्त इस आवेदन-पत्र पर 16 सितम्बर तक दावे-आपत्तियां आमंत्रित की है, उसके पश्चात आबंटन की प्रक्रिया की जाएगी। यह भी उल्लेखनीय है कि होप टेक्सटाइल की इस जमीन पर बम परिवार का कब्जा रहा है और इसकेएक हिस्से में न्यू सियागंज भी कुछ वर्ष पूव्र्र निर्मित हुआ। सूत्रों के मुताबिक बम परिवार द्वारा प्रशासन के इस आदेश को अदालती चुनौती भी दी जा सकती है। दूसरी तरफ कलेक्टर ने अपने 16 पेज के पिछले दिनों जारी आदेश में हालांकि सुप्रीम कोर्ट के भी कई आदेशों का हवाला दिया और 99 साल की लीज पर उक्त जमीन महाराजा होलकर ने मिल चलाने के लिए ही दी थी। मगर संचालकों ने दुरुपयोग के साथ लीज शर्तों का उल्लंघन भी किया।

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