नई दिल्ली। सरकार ने निजी अस्पतालों (Private hospitals) के लिए ‘वेटिंलेटर बिलिंग नियमों’ (Ventilator) का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत अब अस्पतालों को मरीज को वेंटीलेटर पर रखने से पहले परिजनों की लिखित अनुमति लेनी होगी। साथ ही उन्हें इसका संभावित खर्च पहले से बताना होगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, निजी अस्पतालों को ‘वेंटिलेटर बिलिंग नियमों’ का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। अब कोई भी निजी अस्पताल मरीज को वेंटिलेटर पर रखने से पहले उसके परिवार से लिखित और स्पष्ट सहमति लेगा।
वेंटिलेटर उपयोग में पारदर्शिता के लिए लागू नए दिशा-निर्देशों को हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय की वेबसाइट पर डाला गया है। मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद निजी अस्पतालों द्वारा वेंटिलेटर उपयोग में पारदर्शिता लाना है ताकि आम लोगों पर किसी तरह का वित्तीय संकट न खड़ा हो। साथ ही निजी स्वास्थ्य प्रणाली में भरोसा बहाल हो।
अस्पतालों को ये कदम उठाने होंगे
1. खर्च अब सबके सामने दिखाना होगा
नए नियमों के मुताबिक, निजी अस्पतालों को वेंटिलेटर से जुड़े सभी खर्च, जैसे मशीन चार्ज, आईसीयू चार्ज और इस्तेमाल होने वाली चीजें, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करनी होंगी। ये जानकारी बिलिंग काउंटर, आईसीयू के बाहर और अस्पताल की वेबसाइट पर दिखानी होगी, ताकि मरीज के परिवार को पहले से पता रहे कि कितना खर्च आने वाला है।
2. शिकायतों पर आसानी से सुनवाई
अब हर अस्पताल को समयबद्ध शिकायत निवारण व्यवस्था बनानी होगी। अगर मरीज के परिवार को इलाज या बिल को लेकर कोई आपत्ति है, तो वे औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज करा सकेंगे और अस्पताल को तय समय में उसका जवाब देना होगा।
3. उपयोग-आधारित बिलिंग
वेंटिलेटर के उपयोग का बिल केवल उस समय के लिए लिया जा सकेगा, जब वेंटिलेटर वास्तव में मरीज के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। यदि वेटिंलेटर बंद है तो उसका खर्च बिल में नहीं जोड़ा जाएगा।
4. पूरी जानकारी देनी होगी
वेंटिलेटर पर रखने से पहले मरीज के परिजनों को उसके दैनिक खर्च और आईसीयू लागत की विस्तृत जानकारी दी जाएगी ताकि परिवार आर्थिक रूप से तैयार रह सके।
5. पूरी रिकॉर्ड रखना होगा
अस्पतालों को मरीजों के इलाज का परिणाम, मृत्यु दर और वेंटिलेटर सपोर्ट की अवधि तथा प्रकार का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रूप से रखना होगा, जिसे निगरानी एजेंसियों द्वारा जांच के लिए उपलब्ध कराया जा सके।
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