
उज्जैन। माल बेचने वाले ने यदि टैक्स नहीं चुकाया था तो अब उस माल के खरीदार से इसकी वसूली होगी। जीएसटी के ऐसे ही नोटिसों ने बाजार और कारोबारियों के बीच खलबली मचा दी है। तीन दिनों में ही जीएसटी की ओर से प्रदेश के हजारों व्यापारियों को ऐसे नोटिस मिल चुके हैं। इससे चार्टर्ड अकाउंटेंट और कर सलाहकार भी परेशान हैं। टैक्स 30 नवंबर तक नहीं चुकाने पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूला जाएगा।
बीते साल खरीदे गए माल के विक्रेता द्वारा टैक्स चुकाने में की गई गड़बड़ी या लापरवाही का भुगतान अब इन क्रेता कारोबारियों को करने का दबाव डाला जा रहा है। नोटिस मिलने के बाद व्यापारी ही नहीं, बल्कि उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट और कर सलाहकार भी परेशान नजर आ रहे हैं। सवाल खड़ा हो रहा है कि यदि कोई सप्लायर उसका टैक्स नहीं चुकाता है तो ऐसे में उस टैक्स को चुकाने की जवाबदारी आखिर उस माल को खरीदने वाले पर कैसे डाली जा सकती है। जीएसटी के अंतर्गत माल बेचने वाले व्यापारी को प्रत्येक माह की 11 तारीख तक जीएसटीआर-1 रिटर्न भरना होता है। ऑनलाइन दाखिल इस रिटर्न में दिखाया जाता है कि किस-किस को माल बेचा। यह रिटर्न दाखिल होने के बाद जीएसटीआर-2बी में दिखने लगता है, जो क्रेता को दिखता है। कई महीनों बाद ऐसे टैक्स की मांग की जा रही है। 30 नवंबर तक नहीं चुकाने पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज भी वसूला जाएगा। जीएसटी द्वारा भेजे गए ऐसे नोटिसों पर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। व्यापारी कह रहे हैं कि किसी दूसरे व्यापारी के टैक्स के लिए वे कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं। नोटिस और नियमों में इन व्यापारियों पर यह जवाबदेही भी डाली जा रही है कि माल बेचने वाले से टैक्स भरवाने की जवाबदारी वे अपने कंधों पर ले लें।
घर से भटके वृद्ध को पुलिस ने घर पहुंचाया
उज्जैन। घर का रास्ता भुलकर भटक गए एक वृद्ध को पुलिस ने घर पहुंचाया। बताया जाता है कि हाथीपुरा निवासी 68 वर्षीय मनोहर लाल यादव घर से टहलने निकले थे। लेेकिन रास्ता भटक गए। पुलिसकर्मियों की जब उन पर निगाह पड़ी तो वृद्ध को थाने ले आए और उनके घर की पड़ताल की। माधव नगर पुलिस ने लगातार प्रयास कर वृद्ध के घर का पता लगाकर उन्हें सुरक्षित घर पहुंचा दिया।
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