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बस में बिना टिकट चले तो खैर नहीं… भरना होगा 10 गुना जुर्माना

December 06, 2024

जयपुर: राजस्थान सड़क परिवहन निगम (Rajasthan Road Transport Corporation) ने एक नया नियम पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है. इस नियम के तहत बिना टिकट यात्रा (Traveling Without a Ticket) करने पर केवल कंडक्टर (Conductor) ही जिम्मेदार नहीं होगा बल्कि अब यात्री भी दोषी माना जाएगा. बिना टिकट यात्रा करने के दौरान यात्री पर टिकट की राशि का 10 गुना या 2 हजार तक जुर्माना होगा. सरकार का मानना है कि इस फैसले के बाद बिना टिकट यात्रा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन विभाग ने बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है. इसके लिए सरकार ने पैसेंजर फॉल्ट योजना को सख्ती से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है. इस नियम के तहत अब बिना टिकट यात्रा करने पर केवल कंडक्टर ही जिम्मेदार नहीं माना जाएगा बल्कि यात्री भी जिम्मेदार होगा. जिस पर विभाग उचित कार्रवाई करेगा. अभी प्रदेश में बिना टिकट यात्रा करने पर परिचालक के खिलाफ निलंबित करने तक की कार्रवाई की जाती थी.


नए नियम के तहत परिचालक पर के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ अब यात्री पर कार्रवाई की जाएगी. बिना टिकट यात्रा करने पर यात्री से किराये का 10 गुना या अधिकतम 2 हजार रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा. इस नियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य बिना टिकट यात्रा करने वालों पर नकेल कसना है. पैसेंजर फॉल्ट योजना गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में पहले से ही लागू है.

इन राज्यों में बिना टिकट यात्रा करने पर यात्री को दोषी माना जाता है. वहीं, इनमें से कुछ राज्य से ऐसे भी है, जहां टिकट लेने की जिम्मेदारी खुद यात्री की होती है. रोडवेज के प्रबंध निदेशक की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि बिना टिकट यात्रा करना रोडवेज अधिनियम का उल्लंघन करना है. अब बिना टिकट यात्रा करने को लेकर नियम बदल दिए गए है. पहले जहां कंडक्टर को एक महीने कम से कम 3 बिना टिकट वाले यात्रियों को पकड़ना पड़ता था. इसके स्थान पर अब प्रतिमाह 36 हजार रुपये जुर्माना वसूलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

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