
नई दिल्ली । पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) के करीब 13 हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी(Fraud) के आरोपी मेहुल चौकसी(accused Mehul Choksi) के प्रत्यर्पण(Extradition) के लिए भारतीय एजेंसियां(Indian Agencies) पूरा जोर लगा रही हैं। मेहुल चौकसी को बेल्जियम में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि चौकसी के वकील का कहना है कि वह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, ऐसे में उन्हें आम कैदियों की तरह हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। इसपर भारत ने बेल्जियम को कुछ आश्वासन दिए हैं। भारत की तरफ से कहा गया है कि चौकसी को आर्थऱ रोड जेल में रखा जाएगा जहां उन्हें जरूरी भोजन के साथ ही 27 घंटे मेडिकल केयर की सुविधा भी दी जाएगी।
किस बैरक में रहेंगे मेहुल चैकसी?
भारत की तरफ से कहा गया है कि जेल में हाइजीन और सफाई का भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। बेल्जियम के प्रशासन को गृह मंत्रालय की तरफ से पत्र लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि भारत में चौकसी के लिए तैयार की गई जेल सेल में क्या व्यवस्था होगी। भारत ने बेल्जियम को बताया है कि मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 में चौकसी को रखा जाएगा।
जेल में मिलेंगी कौन सी सुविधाएं?
पत्र में कहा गया, जेल की इस सेल में एक मोटा रुई का गद्दा, तकिया, बेडशीट और कंबल दिया जाता है। इसके अलावा धातु के फ्रेम वाला लकड़ी का बेड भी दिया जाएगा। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त लाइट, वेंटिलेशन और स्टोरेज की सुविधा भी दी जाएगी। इसके अलावा चौकसी को जेल में साफ पीने का पानी और चौबीस घंटे मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध होगी। इसके अलावा बाहर टहलने और व्यायाम करने के लिए उन्हें रोज एक घंटे के लिए सेल से बाहर जाने की भी इजाजत होगी।
बता दें कि बेल्जियम की एक अपील अदालत ने अगस्त में मेहुल चोकसी की जमानत याचिका को एक बार फिर खारिज कर दिया था। अधिकारियों ने बताया कि अदालत ने सीबीआई द्वारा बेल्जियम अभियोजन पक्ष को दिए गए ठोस कारणों के आधार पर अपील को खारिज कर दिया। सीबीआई ने जानकारी दी थी कि चोकसी कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए पहले भी कई न्यायालयों के न्यायाधिकार क्षेत्र से भाग चुका है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया गया तो वह किसी अन्य देश भाग सकता है। सीबीआई द्वारा भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर चोकसी को अप्रैल में बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था।
अधिकारियों ने बताया कि बेल्जियम की अदालत ने चोकसी की अग्रिम जमानत की भी खारिज कर दी थी। उन्होंने बताया कि चोकसी ने 22 अगस्त को एक और जमानत याचिका दायर की थी और घर पर ही नजरबंद रहने की पेशकश की थी, लेकिन अपीलीय अदालत ने इस सप्ताह की शुरुआत में इसे खारिज कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि गीतांजलि समूह के मालिक 66 वर्षीय चोकसी के प्रत्यर्पण मामले में बहस सितंबर के मध्य में बेल्जियम की एक अदालत में होगी।
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