
नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया ने अप्रैल में वीजा नियमों में जिन बदलावों की घोषणा की थी, उन्हें 1 जुलाई से लागू कर दिया है। नियमों में मई में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते को भी ध्यान में रखा गया है। इसके तहत मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली-प्रोफेशनल्स स्कीम (मेट्स) के तहत भारतीय छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में बिना वीजा के आठ साल तक काम करने का विकल्प दिया गया है।
मेट्स के तहत ऑस्ट्रेलिया हर साल भारत के 3000 युवा पेशेवरों को बिना वीजा अधिकतम आठ वर्ष ऑस्ट्रेलिया में काम करने का विकल्प देगा। इसके अलावा भारतीय छात्र वीजा प्रायोजक के बिना भी ऑस्ट्रेलिया में दो साल बिता सकेंगे। मेट्स असल में एक अस्थायी वीजा कार्यक्रम है, जो इंजीनियरिंग, माइनिंग, वित्तीय प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियर इंटैलिजेंस, सूचना एवं संचार तकनीक, कृषि प्रौद्योगिकी, नवीकरण ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के स्नातकों को ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
15 दिन में अधिकतम 48 घंटे काम
नए वीजा नियमों के तहत 1 जुलाई से सभी छात्र वीजा धारक 15 दिन में अधिकतम 48 घंटे काम कर पाएंगे। हालांकि, वृद्धों की देखभाल में इस तरह की कोई समय सीमा लागू नहीं की गई है। इस नियम का मकसद छात्रों को अपनी शिक्षा के प्रति गंभीर बनाना है।
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