
इन्दौर। मानव जीवन तथा पशु-पक्षियों के जीवन को संकट में डालने वाले नायलॉन वाली डोर तथा प्रतिबंधित/चाइनीज मांझा के विरूद्ध जनजागरूकता हेतु हरसंभव प्रयास के साथ ही, इनके क्रय-विक्रय व उपयोग करने वालो की धरपकड करने एव उचित व प्रभावी वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में इन्दौर पुलिस द्वारा नगरीय इंदौर के सभी क्षेत्रों में कड़ी निगरानी व चैकिंग कर चाइनीज मांझे की गतिविधियों में लिप्त लोगो के विरुद्ध प्रभावी व सख्त कार्यवाही की जा रही हैं।
इसी तारतम्य में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में चाइनीज मांझे के विरूध्द चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत थानो की पुलिस टीमो द्वारा कार्यवाही करते हुए- थाना एरोड्रम द्वारा 03 आरोपियो, थाना परदेशीपुरा ने 03 आरोपियों तथा पुलिस थाना हीरानगर से 02 आरोपी इस प्रकार कुल 08 आरोपियो को पकड़कर उनके कब्जे से जानलेवा चाइनीज मांझा बरामद किया गया है।
पुलिस थाना एरोड्रम टीम ने दिनांक 25/12/2025 को मुखबिर की सूचना पर, चाइनीज मांझे का विक्रय करने वालो पर दो अलग-अलग प्रकरण पंजीबद्ध कर सुविधि नगर चौराहे से प्रकरण-01 में आरोपी 1. मयंक प्रजापत (उम्र-20 साल) व काछी मोहल्ला का सप्लायर दुकानदार 02. जावेद मेव (उम्र- 36 साल) तथा प्रकरण-02 में रुकमणी नगर चौराहा पर से आरोपी दीपक ठाकूर (उम्र- 31 साल) को पकडा गया, तीनों आरोपियों से 24 रोल प्रतिबंधित चाइनीज मांझा जप्त किया गया।
इसी प्रकार थाना परदेशीपुरा टीम द्वारा चाइनीज मांझे की गतिविधियों की मुखबिर सूचना पर कार्यवाही करते हुए विश्रांती चौराहा पर से 03 आरोपियों- 01. विवेक प्रजापत (उम्र -19 साल), 02. युवराज चौहान (उम्र -20 साल), 03. हिमेश गोटवाल ( उम्र -19 साल) को पकड़कर 08 रोल प्रतिबंधित मांझा जप्त किया गया है। आरोपियों ने उक्त मांझा विनय गोटवाल कुलकर्णी भट्टा से खरीदना बताया है, जिस पर उसे भी प्रकरण में आरोपी बनाया गया है, जिस पर कार्यवाही की जा रही हैं।
तथा पुलिस थाना हीरानगर द्वारा गौरीनगर क्षेत्र में चाइनीज मांझा विक्रय करने वालेआरोपी 01. अभिषेक यादव (उम्र- 24 साल), 02.मयंक शर्मा (उम्र 23 साल) को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 5 बंडल चाइनीज मांझा बरामद किया गया है। पुलिस की सक्रियता के चलते आरोपियो को समय पर रंगे हाथों पकड़ा गया जब वह प्रतिबंधित मांझे की बिक्री/ सप्लाई देने की फिराक में थे। उपरोक्त आरोपियो के विरुद्ध अपराध धारा 125, 223(ख), 3(5) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किए गए है, जिन पर विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं। तथा इनके लिंक स्त्रोत के संबंध में भी पूछताछ की जा रही हैं।
जप्ती का विवरण
कुल 04 प्रकरण में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा के कुल 32 गट्टे (रोल) व एक मोटर साइकिल क्र. MP 13 ZP 5693 जप्त की गई है।
पुलिस की सख्त चेतावनी: “शौक न बन जाए सजा”
इंदौर पुलिस कमिश्नरेट स्पष्ट करती है कि चाइनीज/प्रतिबंधित मांझे का विक्रय और भंडारण गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में लाया जा सकता है यदि इससे किसी को भी गंभीर क्षति पहुँचती है। यह मांझा सूती नहीं बल्कि प्लास्टिक और धात्विक कणों से बना होता है, जो तलवार जैसा घातक है। पुलिस द्वारा प्रतिबंधित/चाइनीज मांझे के विरुद्ध लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही हैं और इसका अवैध भंडारण करने वालों के गोदाम व दुकानें भी सील की जा रही हैं। साथ ही समाज के ऐसे गैर जिम्मेदार आरोपियों के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही भी की जा रही हैं।
जनहित में इंदौर पुलिस की अपील
जीवन चुनें, मांझा नहीं: राहगीरों और बेजुबान पक्षियों के हत्यारे न बनें।
केवल सूती धागा: पतंगबाजी के लिए केवल पारंपरिक सूती धागे (मांझे) का उपयोग करें।
सूचना दें:- यदि आपके क्षेत्र में कोई गुपचुप तरीके से इसे बेच रहा है, तो तुरंत स्थानीय पुलिस या इंदौर पुलिस के क्राइम वॉच हेल्पलाइन नंबर 7049108283 पर सूचित करें। आपकी एक सूचना किसी की जान बचा सकती है
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