
इंदौर। इंदौर शहर (Indore City) में सड़क सुरक्षा (Road Safety) को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। 1 अगस्त 2025 से इंदौर के किसी भी पेट्रोल पंप (Petrol Pump) पर बिना हेलमेट (Without Helmet) पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह निर्णय कलेक्टर (Collector) के आदेशानुसार लागू किया जा रहा है जिसके तहत दोपहिया वाहन चालकों (Two-wheeler Drivers) के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
इस अभियान के तहत आगामी दो दिनों तक व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि लोगों को नियमों की जानकारी दी जा सके और उन्हें सुरक्षित यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसके बाद नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। केवल पेट्रोल पंप ही नहीं बल्कि ट्रैफिक विभाग भी हेलमेट नियमों के सख्त पालन को लेकर सक्रिय रहेगा। चालान और कार्रवाई जैसे कदम उठाए जाएंगे। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश द्वारा शहर के निरीक्षण के बाद लिया गया।
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