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इंदौर : रालामण्डल अभयारण्य के 100 मीटर के दायरे में ही नहीं मिलेगी अनुमति

July 18, 2025

एक किलोमीटर का ईको सेंसेटिव झोन करने का फिलहाल कोई प्रावधान नहीं

इंदौर। रालामण्डल (Ralamandal) अभयारण्य (Sanctuary) को लेकर हमेशा ही भ्रामक आदेश वन विभाग (Forest Department) के साथ-साथ नगरीय विकास और आवास मंत्रालय भी जारी करता रहा है। 247 हेक्टेयर में रालामण्डल फैला है और फिलहाल 100 मीटर के दायरे में ही अनुमति नहीं दी जा रही है। दूसरी तरफ कल संभागायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में 1 किलोमीटर की परिधि में इको सेंसेटिव झोन की बात कहते हुए सघन नगरीय विकास ना होने देने के निर्देश भी दिए गए। जबकि 1 किलोमीटर की परिधि बहुत अधिक होती है, जिसकी चपेट में सैंकड़ों कॉलोनियों और निर्माण आ जाएंगे।


नगर तथा ग्राम निवेश के साथ-साथ नगर निगम ने भी रालामण्डल के 100 मीटर के दायरे से बाहर कई कॉलोनियां, टाउनशिप और अन्य निर्माणों को अनुमतियां दी हैं, जहां पर मकान तो बने ही, वहीं कई टाउनशिप विकसित हो गई है। ऐसे में 1 किलोमीटर का इको सेंसेटिव झोन तो अब संभव ही नहीं है। नगर तथा ग्राम निवेश के संयुक्त संचालक सुभाशीष बेनर्जी का कहना है कि अभी 100 मीटर दायरे के आधार पर ही अनुमतियां दी जाती रही है। कल संभागायुक्त दीपक सिंह ने रालामंडल अभ्यारण्य के अंतर्गत आवासीय भूमि हेतु तैयार किए गए नियोजन मापदण्ड के संबंध में इको सेंसेटिव झोन समिति की बैठक प्राधिकरण सभाकक्ष में ली, जिसमें मुख्य वनसंरक्षक पीएन मिश्रा, अपर कलेक्टर गौरव बैनल, संयुक्त कलेक्टर प्रिया पटेल, प्रदूषण बोर्ड के एसएन द्विवेदी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें निर्देश दिए कि रालामण्डल के आसपास की पहाडिय़ों को मिलाकर ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जाए और सभी विभाग संयुक्त रूप से फिल्ड विजिट कर इसकी रूप रेखा तैयार करें और पहाडिय़ों की नेटवर्किंग इस तरह से की जाए कि वन्य प्राणियों को स्वतंत्र रूप से विचरण में आसानी हो।

रिवेरा टाउनशिप को मिली अवैध अनुमति होगी निरस्त
कुछ समय पूर्व वन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट आदेशों के चलते रालामण्डल के आसपास सर्वे कर 52 निर्माणों को चिन्हित कर नोटिस भी थमाए थे। वहीं बिचौली हप्सी के ग्राम बिहाडिय़ा के सर्वे नम्बर 1/282/1/2/1 और 1/282/1/2/2 की 23.33 एकड़ जमीन पर हिल साइड फॉर्म डवलपर्स के संतोष श्रीवास्तव, अनिल गौरव मेहता और सिग्रेचर क्रिएशन एंड पार्टनर ने रिवेरा हिल्स एंड रिसोर्ट नाम से फार्म हाउस की कॉलोनी काटी, जबकि यह कॉलोनी रालामंडल अभ्यारण्य की 100 मीटर की परिधि में ही आती है। कल की बैठक में भी रिवेरा हिल्स का मामला सामने आया, जिस पर नगर तथा ग्राम निवेश का कहना है कि जांच की जा रही है और अनुमति निरस्त भी की जाएगी।

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