
इंदौर। शहर मे विवाह समारोह आदि को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा, शांति व्यवस्था, ट्रैफिक सुचारू संचालन एवं ध्वनि नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर संतोष कुमार सिंह द्वारा इंदौर पुलिस को सभी से समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है।
उक्त निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस उपायुक्त ज़ोन-02 कुमार प्रतीक द्वारा नगरीय ज़ोन-02 क्षेत्र के सभी मैरेज गार्डन संचालकों, डीजे संचालकों, होटल आदि के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन आज दिनांक 27.11.25 को पुलिस कंट्रोल रूम के सभागार में किया गया।
उक्त बैठक में अति. पुलिस उपायुक्त ज़ोन-02 अमरेंद्र सिंह , एसीपी विजय नगर राजकुमार सराफ, एसीपी परदेशीपुरा हिमानी मिश्रा, एसीपी खजराना कुंदन मंडलोई व अनुभाग के सभी थाना प्रभारीगण और मैरेज गार्डन , डीजे, होटल आदि के करीब 250 प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।
डीसीपी द्वारा सभी को विवाह समारोह आदि के आयोजन के दौरान सुरक्षा, शांति व्यवस्था, ट्रैफिक के सुचारू संचालन एवं ध्वनि नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए संचालन हेतु निन्म निर्देश दिए-
सुरक्षा एवं निगरानी संबंधी निर्देश:
सभी मैरेज गार्डन में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे स्थापित करें, जिससे पूरा परिसर कवर हो सके।
कैमरों का 24×7 रिकॉर्डिंग मोड में संचालन अनिवार्य है तथा फुटेज 30 दिन तक सुरक्षित रखें।
आयोजन स्थल पर आने वाले मेहमानों के कीमती सामान हेतु सुरक्षित काउंटर/सेफ-जोन की व्यवस्था रखें।
सभी गार्डन/कैटरिंग/इवेंट कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से कराएं।
किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की तत्काल सूचना पुलिस नियंत्रण कक्ष या नजदीकी थाने को दें।
ध्वनि नियंत्रण:
डीजे एवं साउंड सिस्टम को निर्धारित ध्वनि सीमा में ही संचालित किया जाए।
रात्रि 10 बजे के बाद तेज ध्वनि वाले डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
गार्डन परिसर के अंदर डीजे की ध्वनि नियंत्रित रखने की जिम्मेदारी गार्डन संचालक की होगी।
ट्रैफिक एवं बारात प्रबंधन:
बारात निकालते समय मुख्य सड़क पर यातायात बाधित न करें।
बारात निकालते समय मुख्य सड़क पर यातायात बाधित न हो इसके लिए अपने वालियटियर्स भी व्यवस्था करें।
विवाह स्थल पर पार्किंग की समुचित व्यवस्था, अलग प्रवेश–निकास मार्ग और पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था अनिवार्य है साथ ही सुरक्षा गॉर्ड की भी व्यवस्था हो।
सड़क पर अनावश्यक वाहनों का जमावड़ा, पार्किंग अव्यवस्था या जाम की स्थिति कानूनी कार्रवाई के दायरे में आएगी।
आयोजन स्थल की सुरक्षा व्यवस्था:
गार्डन में फायर सेफ्टी उपकरण जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी एग्जिट और फर्स्ट-एड किट उपलब्ध हों और ये कहा पर है इसके लिए डिस्प्ले बोर्ड भी हो।
फायर सेफ्टी उपकरण जैसे फायर एक्सटिंग्विशर चालू अवस्था में हो और इसको उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ उपस्थित हो।
आयोजक कार्यक्रम का समय, भीड़ का अनुमान और विशेष व्यवस्थाएं समय रहते स्थानीय थाने को अवगत कराएं।
विवाह स्थल पर कुशल सुरक्षा गार्ड/व्यवस्था कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करें।
अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:
आतिशबाज़ी का उपयोग नियंत्रित व सुरक्षित दूरी से किया जाए।
कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि पर तत्काल रोक लगाई जाएगी।
प्रशासन के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें। उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
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