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स्पा सेंटर, ब्यूटी पार्लर स्टाफ की जानकारी देना होगी थानों पर

January 20, 2022

  • पुलिस कमिश्नरी में धारा 144 के तहत जारी किए कई प्रतिबंधात्मक आदेश, नशे की दवाइयों की खुली बिक्री पर भी लगाई रोक

इन्दौर। पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद अब धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा जारी किए जा रहे हैं। कल उन्होंने तीन अलग-अलग आदेश जारी कर कई प्रतिबंध लगाए, जिनमें मकान, दुकान किराए पर देने से पहले संबंधित थानों में जानकारी देने, पेइंग गेस्ट की सूचना अनिवार्य करने के साथ स्पा सेंटर, ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले स्टाफ की जानकारी भी आईडी प्रूफ के साथ थानों में देना होगी।



धारा 144 के तहत जारी एक प्रतिबंधात्मक आदेश में राजनीतिक दल, धार्मिक और सामाजिक संगठनों पर भी बिना सूचना और अनुमति के धरने, प्रदर्शन, रैली सभाओं पर रोक लगाई गई है। किसी भी प्रकार के कटआउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग, जिस पर भडक़ाऊ भाषा या किसी जाति या समुदाय के विरूद्ध नारे लिखे हों, उनका प्रकाशन भी प्रतिबंधित रहेगा। इसी तरह नींद और ट्रंकवेलाइजर श्रेणी की दवाओं का उपयोग भी डॉक्टरी पर्चे के आधार पर किया जा सकेगा। दरअसल कई जघन्य और सनसनीखेज अपराध में इन दवाइयों का सेवन पाया गया है, जिसके चलते नाइट्राजेपाम, क्लोनोजेपाम सहित इस श्रेणी की तमाम नींद और ट्रंक्वेलाइजर श्रेणी की दवाइयां मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टरी पर्चे के नहीं बेची जा सकेंगी और स्टोर संचालकों को उसका पूरा रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा। इसी तरह गर्भपात व गर्भ समापन से संबंधित औषधियों का भी खुला विक्रय नहीं होगा। वह भी डॉक्टरी पर्चे के आधार पर ही किया जा सकेगा। पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा जारी किए गए ये प्रतिबंधात्मक आदेश 17 मार्च तक लागू रहेंगे, जो आज से ही पूरे शहर में लागू हो गए हैं। इसमें ऑनलाइन शॉपिंग, होम डिलीवरी व घर-घर जाकर पार्सल देने वालों की जानकारी भी थानों पर देना अनिवार्य किया गया है।

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