
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की ग्रेजुएशन डिग्री (Graduation Degree) से संबंधित जानकारी का खुलासा करने के केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया. दिल्ली यूनिवर्सिटी ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती दी थी. CIC ने 2016 में दायर एक RTI याचिका के आधार पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से संबंधित जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था.
दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) के जज सचिन दत्ता के आदेश के अनुसार शैक्षणिक रिकॉर्ड और डिग्री का खुलासा करना अनिवार्य नहीं है. पीएम मोदी के एकेडमिक रिकॉर्ड के खुलासे को लेकर यह कानूनी लड़ाई की सालों से चल रही है. सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत आवेदन दाखिल करने के बाद केंद्रीय सूचना आयोग ने 1978 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की 21 दिसंबर, 2016 को अनुमति दे दी. पीएम मोदी ने भी यह परीक्षा उत्तीर्ण की थी.
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