
भोपाल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ व रबी के लिए किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने क्लस्टरवार निर्धारित बीमा कंपनियों को कार्यादेश जारी किए गए हैं। अधिसूचित फसलों का बीमा करने के लिए बैंकों द्वारा प्रीमियम काटे जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है किसान 31 जुलाई से 2 दिन पहले यानी, 29 जुलाई तक संबंधित बैंक से संपर्क कर बोई गई वास्तविक फसल की जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं।
बीमा कराना कृषक की मर्जी पर निर्भर करता है। अगर किसी कृषक का पहले से बीमा रहा है और वह इस योजना के अंतर्गत अब बीमा नहीं कराना चाहता तो उसे पंजीयन की अंतिम तिथि 31 जुलाई के 07 दिवस पूर्व यानी, 24 जुलाई तक संबंधित बैंक में योजना से बाहर निकलने संबंधी सहमति-पत्र देना होगा। अन्यथा बैंक द्वारा स्वत: ही प्रीमियम राशि काटी ली जाएगी। अऋणी कृषक सीएससी, बैंक, बीमा मध्यस्थों या पीएमएफबीवाई पोर्टल, फसल बीमा एप पर आनलाइन आवेदन के माध्यम से अपना पंजीयन करा सकते हैं।
कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ के लिए प्रदेश में नेशनल क्राप इंश्योरेंस पोर्टल पर भू-अभिलेख के एकीकरण का कार्य किया जा रहा है। पंजीयन के समय कृषक की भूमि-धारिता संबंधी जानकारी भू-अभिलेख के आधार पर पोर्टल में ड्राप डाउन पर उपलब्ध हो सकेगी। किसानों को समय पर सही पालिसी जारी करने के लिए नेशनल क्राप इंश्योरेंस पोर्टल पर जानकारी दर्ज होना जरूरी है। भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना स्केल ऑफ फाइनेंस के तहत प्रमुख खरीफ फसल धान सिंचित के लिए प्रति हेक्टेयर 720 रुपये, धान असिंचित के लिए 500, सोयाबीन के लिए 600, मक्का के लिए 400, तुअर के लिए 578, ज्वार के लिए 260, कोदो-कुटकी के लिए 180, तिल के लिए 374, मूंग के लिए 500 एवं उड़द के लिए 500 रुपये प्रति हेक्टेयर बीमा प्रीमियम राशि निर्धारित की गई है।
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