
नई दिल्ली । रिश्वतखोरी और अकूत दौलत जमा (accumulated immense wealth)करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए पंजाब(Punjab) के रोपड़ रेंज(Ropar Range) के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर (DIG Harcharan Singh Bhullar)पर एक्साइज ऐक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। 16 अक्टूबर को समराला के बोंदली गांव में उनके फार्म हाउस में छापे के दौरान सीबीआई ने शराब की 108 बोतलें जब्त की थीं। इनकी कीमत लगभग 2.89 लाख रुपये आंकी गई।
समराला के डीएसपी तारलोचन सिंह ने कहा कि यहां थाने में आईपीएस भुल्लर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।सीबीआई इन्सपेक्टर रोमीपाल ने बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि एक्साइज ऐक्ट की धारा 61, 1 और 14 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आईपीएस भुल्लर के इस फार्म हाउस से 17 कारतूस भी बरामद किए गए थे। हालांकि एफआईआर में उसे शामिल नहीं किया गया है। यह जांच का विषय है कि कारतूस लाइेंस्ड हथियार के थे या नहीं। सीबीआई ने बरामद की गई शराब एक्स्जाइज इन्स्पेक्टर विजय कुमार और मेजर सिंह को शनिवार को ही सौंप दी थी। सीबीआई को आईपीएस भुल्लर और उनके सहयोगी किरशानू शरदा के ठिकानों से कम से कम 50 संपत्तियों के कागजात भी मिले थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है।
भुल्लर और किरशानू पर 8 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप के बाद जांच शुरू हुई थी। फतेहगढ़ साहिब के एक कबाड़ व्यापारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद उनके मोहाली स्थित कार्यालय से गिरफ्तार किया गया था। व्यापारी ने भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी पर उनके खिलाफ 2023 में दर्ज एक प्राथमिकी को ‘निपटाने’ के लिए मासिक भुगतान की मांग करने का आरोप लगाया था।
भुल्लर को शुक्रवार को यहां सीबीआई अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उनके आवास पर तलाशी के दौरान, सीबीआई ने 7.50 करोड़ रुपये नकद और 2.50 किलोग्राम सोने के आभूषण जब्त किए। इसके अलावा, रोलेक्स और राडो जैसे ब्रांडों की 26 लग्ज़री घड़ियां, परिवार के सदस्यों और संदिग्ध बेनामी संस्थाओं के नाम पर 50 से ज़्यादा अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज, लॉकर की चाबियां और कई बैंक खातों का विवरण, चार बंदूकें और 100 कारतूस बरामद किए गए। किरशानु नाम के एक बिचौलिये को भी गिरफ्तार किया गया और सीबीआई के अधिकारियों ने उससे 21 लाख रुपये बरामद किए।
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