
भोपाल। प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार (Goverment) ने जीएसटी परिषद (GST Council) की सिफारिशों के बाद वस्तुओं पर टैक्स (Tax) की नई व्यवस्था लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें सभी तरह की सब्जियां, फल, पशु एवं मांस भी छूट में शामिल है। खास बात यह है कि सरकार ने जीवित गोवंशीय पशु (Bovine Animals) के अलावा गोवंशीय पशुओं के मांस (ताजा या ठंडा) को भी टैक्स फ्री किया है। सरकार का यह फैसला चौंकाने वाला है।
हालांकि मप्र में गोवंशीय पशुओं से मांस उत्पादन की कोई सूचीबद्ध इकाई नहीं है, लेकिन करमुक्त के फैसले से यह साफ है कि राज्य के भीतर गोवंशीय पशुओं के मांस विक्रय पर कोई रोक नहीं है। यह बात अलग है कि देश की राजनीति में गाय प्रमुख मुद्दा है। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 9 के तहत कर की छूट के तहत पशुओं की खरीद-विक्रय पर भी कोई प्रतिबंध नहीं हैं, वहीं मछली, मछली का मांस, अंडा, हड्डियां, सींगकोर, खुर, सींग का आटा भी कर छूट में शामिल है।
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