
भोपाल: मध्य प्रदेश के भोपाल (Bhopal) में एक अदालत (Court) ने महिला (Women) से झूठी पहचान बनाकर दुष्कर्म (Rape) करने के मामले में आरोपी मोहम्मद अकरम को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. लगभग तीन साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया. मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रीति श्रीवास्तव ने पैरवी की. आरोप के अनुसार, अकरम ने पहले अपनी पहचान छिपाकर पीड़िता से दोस्ती की. बाद में नजदीकी बढ़ाई और दुष्कर्म किया. इसके बाद वह पीड़िता पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बनाने लगा.
मामला 16 अक्टूबर 2022 का है. एमपी नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला पेंटर का नंबर खोज रही थी. इसी दौरान गलती से अकरम के मोबाइल नंबर पर कॉल लग गई. इसके बाद आरोपी ने लगातार व्हाट्सऐप पर मैसेज भेजना शुरू कर दिया. उसने तिलक लगी हुई अपनी फोटो भेजकर स्वयं को अमर कुशवाहा बताया, ताकि महिला का विश्वास जीत सके.
आरोपी ने महिला को पहले एमपी नगर क्षेत्र के मिलन रेस्टोरेंट बुलाया, जहां उसने गलत तरीके से छूने का प्रयास किया. विरोध करने पर वह वहां से चला गया, लेकिन संपर्क बनाए रखा. अगले दिन आरोपी ने नौकरी दिलाने का लालच देकर महिला को बोर्ड ऑफिस बुलाया और फिर कान्हा होटल ले गया. वहां उसने कमरे में बंद करके दुष्कर्म किया. महिला के अनुसार, वह दो बच्चों की मां है और उसका पति बाहर काम करता है.
दुष्कर्म के बाद आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी दी और बच्चों को नुकसान पहुंचाने की बात कही. इसी दौरान उसने अपना वास्तविक नाम मोहम्मद अकरम बताया और महिला पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बनाया. पीड़िता का कहना है कि अकरम कहता था कि वह उसे अपनी बेगम बनाना चाहता है. अदालत ने उपलब्ध सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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