
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के दो उत्पाद शुल्क नीति मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई चार अक्तूबर तक के लिए टाल दी।
दरअसल, सिसौदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि उन्हें मामले पर बहस करने के लिए दो से तीन घंटे का समय चाहिए। इस पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले को अगली तारीख तक के लिए स्थगित करने का फैसला लिया।
सिंघवी ने कहा कि सिसोदिया जेल में बंद हैं। दोनों पक्ष सुनवाई पर सहमत हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मामले पर बहस करने के लिए कम से कम दो से तीन घंटे का समय चाहिए। इस बात से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू सहमत हुए।
वहीं, सिसोदिया के वकील सिंघवी ने यह भी आरोप लगाया कि जब भी यह मामले की सुनवाई होनी होती है तो अखबार इस मामले को बढ़ा-चढ़ाकर छापता है। इस पर पीठ ने कहा कि हालांकि हमने अखबार नहीं पढ़ा है, लेकिन हमें इसकी आदत डाल लेनी होगी।
सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई चार सितंबर को
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े उन दो मामलों में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई अक्तूबर को करेगा, जिनकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहे हैं।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित दो मामलों में सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिकाओं पर सीबीआई और ईडी से जवाब दाखिल करने को कहा था।
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