img-fluid

जम्मू-कश्मीर: रोशनी एक्ट के तहत कब्जाई जमीन वापस ली जाएगी

November 01, 2020


श्रीनगर। रोशनी भूमि योजना में कथित घोटाले की जांच जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई को सौंपे जाने के तीन सप्ताह बाद जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने शनिवार को कहा कि वह इस योजना के तहत की गई सभी कार्रवाई को रद्द करेगा और छह महीने में सारी जमीन पुन: प्राप्त करेगा।

मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने नौ अक्टूबर को योजना में कथित अनियमित्ताओं को लेकर सीबीआई जांच का आदेश दिया था और एजेंसी को हर आठ सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश भी दिया था।

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, ”जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने उच्च न्यायालय का आदेश लागू करने का निर्णय लिया है जिसमें अदालत ने समय-समय पर संशोधित किए गए जम्मू एवं कश्मीर राज्य भूमि (कब्जाधारी के लिए स्वामित्व का अधिकार) कानून, 2001 को असंवैधानिक, कानून के विपरीत और अस्थिर करार दिया था।”

माना जाता है कि रोशनी योजना के नाम से पहचाना जाने वाला यह कानून एक क्रांतिकारी कदम था और इसका दोहरा उद्देश्य था। इसमें बिजली परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए संसाधन जुटाना और राज्य की भूमि पर कब्जा करने वालों के लिए मालिकाना हक प्रदान करना शामिल था।

 

Share:

  • उपचुनाव से पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और संविदा कर्मचारियों को लेकर कमलनाथ का बड़ा एलान

    Sun Nov 1 , 2020
    भोपाल। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपुचनाव से पहले राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभावने वादे कर उनका वोट कमाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में मतदान के दो दिन पहले पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बड़ा दाव खेला है। कमलनाथ ने ट्वीट कर कांग्रेस सरकार बनने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, […]
    सम्बंधित ख़बरें
    लेटेस्ट
    खरी-खरी
    का राशिफल
    जीवनशैली
    मनोरंजन
    अभी-अभी
  • Archives

  • ©2025 Agnibaan , All Rights Reserved