
नई दिल्ली। स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) बदसलूकी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) के पीए बिभव कुमार (PA Bibhav Kumar) को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 4 दिनों की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया है। तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि न्यायालय के आदेश के मुताबिक हमने बिभव को हर रोज अपने परिवार से मिलने की अनुमति दी है। वहीं बिभव के वकील ने कहा किहम रिमांड शब्द का विरोध करते हैं। रिमांड जांच के उद्देश्य से दिया जाता है। हमारा कहना है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसके लिए गहन जांच की आवश्यकता हो।
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