
तिरुअनंतपुरम । केरल हाई कोर्ट (Kerala High Court) ने फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2 : गोज़ बियॉन्ड’ की रिलीज़ पर (On the release of film ‘The Kerala Story 2 : Goes Beyond’) 15 दिनों की अंतरिम रोक लगा दी (Has put 15-day interim Stay) । इससे फिल्म तय तारीख पर सिनेमाघरों में नहीं आ पाएगी।
केरल हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान फिल्म के निर्माताओं को बड़ा झटका लगा। अदालत ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों पर दो हफ्तों के भीतर विचार कर फैसला दे। फिल्म के खिलाफ दायर तीन याचिकाओं में सेंसर सर्टिफिकेट रद्द करने और रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि द केरल स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड राज्य की छवि को गलत तरीके से पेश करती है और इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है।
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस कुरियोन थोमस की एकल पीठ ने टिप्पणी की कि फिल्म को प्रमाणपत्र देते समय सीबीएफसी ने पर्याप्त सावधानी नहीं बरती। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक सीबीएफसी याचिकाकर्ताओं की रिवीजन याचिका पर नया आदेश जारी नहीं करता, तब तक फिल्म की रिलीज़ पर रोक जारी रहेगी।
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