
तिरुवनंतपुरम। सौतेली बेटी (step daughter) के यौन उत्पीड़न मामले (sexual harassment cases) में केरल की एक अदालत ने एक व्यक्ति को 19 साल के कारावास की सजा सुनाई है। मामला इडुक्की जिले के चेम्पकाप्पारा का है। यहां एक व्यक्ति ने अपनी सौतेली बेटी के साथ अलग-अलग दिनों में दो बार उसका यौन उत्पीड़न किया। यह घटना उस वक्त हुई, जब लड़की की मां नहाने गई हुई थी।
विशेष अदालत के न्यायाधीश टी जी वर्गीज ने पॉक्सो कानून (poxo law) के तहत व्यक्ति पर 19 साल की जेल के साथ ही 35 हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) शिजो मोन जोसेफ ने कहा कि दोषी को सिर्फ पांच साल जेल में रहना होगा क्योंकि अलग-अलग अपराध के लिए सजा एक साथ चलेगी। अदालत ने जिला विधि सेवा प्राधिकरण को पीड़िता के पुनर्वास के लिए 25,000 रुपये देने का निर्देश दिया है।
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