
नई दिल्ली । मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता(Chief Minister Rekha Gupta) पर हमला करने से पहले आरोपी राजेश खिमजी(Accused Rajesh Khimji) सकारिया ने अपने दोस्त को योजना(Plan to friend) के बारे में जानकारी दी थी। गुजरात के राजकोट निवासी आरोपी के दोस्त तहसीन सैयद उर्फ बापू ने पुलिस पूछताछ में इस बात को कबूल किया है। इसके अलावा राजेश को पैसे भेजने की बात भी कबूल की। जांच से जुड़े पुलिस अधिकारी ने बताया कि तहसीन से शनिवार को दिल्ली पुलिस, आईबी एवं स्पेशल सेल ने पूछताछ की।
तहसीन ने बताया कि वह राजेश को दस साल से जानता था। इसके अलावा राजेश के हिंसक और अजीब रवैये से भी परिचित था। राजेश ने सोमवार को तहसीन को फोन कर दिल्ली जाने की योजना बताई। इसके साथ ही पांच हजार रुपये उधार के तौर पर मांगे, लेकिन तहसीन ने सिर्फ दो हजार रुपये दिए।
इसके बाद राजेश ने बताया कि वह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से कुत्तों के बारे में मिलने जा रहा है। इसके साथ ही उसने कहा कि अगर बात नहीं बनी तो वह हमला भी कर देगा। पुलिस ने तहसीन से इस जानकारी को स्थानीय पुलिस से साझा नहीं करने का कारण भी पूछा। जांच से जुड़े सूत्र ने बताया कि तहसीन ने राजेश की बात को मजाक में लेकर छोड़ दिया।
तहसीन के फोन की भी होगी जांच
हालांकि पुलिस तहसीन की बात से सहमत नहीं है इसलिए उसके फोन की भी जांच कर रही है। वहीं, आरोपी राजेश पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वह फिलहाल पांच दिन की पुलिस हिरासत में है। पुलिस टीम नये तथ्यों के आधार पर राजेश से पूछताछ भी कर रही हैं लेकिन कोई महत्वपूर्ण एवं नई जानकारी सामने नहीं आई है। जांच अधिकारी ने बताया कि तहसीन को रविवार को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
तहसीन से संपर्क में था राजेश
दिल्ली पुलिस ने तहसीन और खिमजी का आमना-सामना भी कराया। तहसीन को शुक्रवार रात गुजरात के राजकोट से आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया। राजकोट में भी उससे शुरुआती पूछताछ हुई थी। खिमजी ने कथित तौर पर तहसीन को मुख्यमंत्री गुप्ता के शालीमार बाग स्थित निजी आवास का वीडियो भेजा था। बुधवार को सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री के कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पर कथित हमले से पहले लगातार दोनों संपर्क में थे। ऑटो रिक्शा चलाने वाले खिमजी पर पहले से पांच आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
खतरनाक है खिमजी का इतिहास
गुजरात मद्यनिषेध अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत 2017, 2020 और 2022 में दो बार ये कार्रवाई की गई। खिमजी को 2021 में बंबई पुलिस अधिनियम की धारा 56 के तहत एक बार निर्वासित भी किया गया था। पुलिस के मुताबिक वर्ष 2017 के एक मामले के तथ्यों के अनुसार, खिमजी ने एक व्यक्ति के सिर पर तलवार से वार किया और कपड़े धोने वाले बैट से भी उसकी पिटाई की थी। वर्ष 2022 में, अपनी पत्नी से झगड़े के बाद, उसने परिवार के सदस्यों को डराने के लिए ब्लेड से अपने सिर पर वार किया था। तब उसे नौ टांके लगे थे। खिमजी अवैध शराब की तस्करी में भी शामिल था।
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