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कोलकाता रेप केस: न्याय मांग रहे 29 लोगों को पुलिस ने हिरासत में क्यों लिया?

October 10, 2024

कोलकाता: कोलकाता (Kolkata) के आरजी कर मेडिकल कॉलेज (RG Kar Medical College) में हत्या और रेप की घटना में विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. इस बीच कोलकाता पुलिस (Police) ने एक दुर्गा पंडाल से 29 लोगों (29 People) को हिरासत (Demanding) में लिया है. इन लोगों पर आरोप है कि वे आरजी कर अस्पताल की पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर चल रहे जूनियर डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित पर्चे बांट रहे थे. पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोग आम नागरिक हैं, जो डॉक्टरों के आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, जबकि जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि ये लोग उनके साथी हैं.

हिरासत में लिए गए लोगों को पुलिस ने लाल बाजार कोलकाता पुलिस मुख्यालय में रखा है. उनकी रिहाई के लिए डॉक्टरों ने धरना प्रदर्शन का ऐलान करते हुए लाल बाजार की तरफ मार्च किया, जहां पुलिस ने उन्हें बेंटिक स्ट्रीट पर रोक लिया. पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए सात जूनियर डॉक्टर पहले से ही धर्मतला में आमरण अनशन पर बैठे हैं. हिरासत में लिए गए लोगों को तुरंत छोड़ने की मांग करते हुए जूनियर डॉक्टर सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं, जिसके कारण पुलिस ने लाल बाजार के पास सुरक्षा बढ़ा दी है.


धरना स्थल पर पत्रकारों से बात करते हुए जूनियर डॉक्टरों ने कहा, पुलिस ने यह नहीं बताया कि वे हमारे सहयोगियों को लाल बाजार क्यों लाए हैं. यह अत्याचार के अलावा कुछ नहीं है. जब तक हमारे दोस्तों को रिहा नहीं किया जाता हम यहां से नहीं जाएंगे. डॉक्टरों ने बताया कि शहर में कई अन्य जगहों पर भी पर्चे बांटने का प्लान था.

बुधवार को आरजी कर अस्पताल के 106 वरिष्ठ डॉक्टरों ने जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में अपना इस्तीफा दे दिया. धीरे-धीरे यह आंच कोलकाता की सीमा से बाहर जिलों तक फैल रही है. बुधवार को ही नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के कम से कम 50 वरिष्ठ डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है. राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी यही तैयारी चल रही है. राज्य में सियालदह स्थित एनआरएस मेडिकल कॉलेज, मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज सहित अन्य मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफे की धमकी दी है.

इस केस में सीबीआई ने 58 दिनों के बाद मंगलवार को चार्जशीट दाखिल की. चार्जशीट में गिरफ्तार सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को मुख्य आरोपी बताया गया है. आरोपी सिविक वॉलंटियर के खिलाफ कई धाराएं जोड़ी गई हैं. सीबीआई ने इस केस में भारतीय दंड संहिता की धारा 64 (बलात्कार) और 103 (1) हत्या के तहत एफआईआर दर्ज की है. हालांकि चार्जशीट में 64 (बलात्कार), 66 (बलात्कार करते समय किसी की हत्या करना) और हत्या की धारा 103 (1) के तहत भी दर्ज किया गया है.

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