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कुणाल कामरा की मुश्किलें बढ़ीं, एजी ने दी अवमानना का केस चलाने की अनुमति

November 13, 2020

नई दिल्ली । अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कमरा के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। अटार्नी जनरल ने कहा कि लोग समझते हैं कि वे कोर्ट के बारे मे कुछ भी कह सकते हैं लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी अवमानना कानून के अधीन है।

अटार्नी जनरल ने कहा कि मैं ने ट्वीट देखे हैं। अब यह कोर्ट पर निर्भर है कि वो क्या फैसला करता है। आपराधिक अवमानना का मामला बनता है। अटार्नी जनरल को एक लॉ स्टूडेंट और दो वकीलों ने पत्र लिखकर अवमानना का मुकदमा चलाने की सहमति देने की मांग की थी।

कुणाल कमरा ने अर्णब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद ट्वीट किए थे। आदेश देने वाले जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था। कुणाल कामरा के 4 ट्वीट के खिलाफ पत्र लिखे गए थे। पत्र में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी को मेरिट के आधार पर जमानत दी लेकिन कमरा ने सुनवाई के दौरान और फैसला सुनाने के बाद ट्वीट किए जो न्यायपालिका की गरिमा को गिराने वाले हैं। पत्र में कहा गया था कि कुणाल कमरा के ट्वीटर पर 17 लाख फॉलोवर्स हैं। अगर इस तरह के ट्वीट्स और बयानों पर रोक नहीं लगाई गई तो सोशल मीडिया पर लोग जजों के बारे में अनाप-शनाप लिखना शुरू कर देंगे।

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